कर्नाटक में गोद लेने वाली महिलाओं को 180 दिनों का मिलेगा मातृत्व अवकाश
केएसआरटीसी के प्रबंध निदेशक शिवयोगी कलासाद ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी कर बच्चों को गोद लेने वाली महिला कर्मचारियों को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश दिया है।
अभी तक, बच्चों को गोद लेने वाले माता-पिता को अलग-अलग अवकाश लेना पड़ता था और यह हालिया आदेश बच्चों को गोद लेने वाले माता-पिता को भी बायोलॉजिकल माताओं को दिए गए मातृत्व अवकाश का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है।
दत्तक माता गोद लेने के एक वर्ष के भीतर या गोद लिए हुए बच्चे के एक वर्ष का होने से पहले छुट्टी का लाभ उठा सकती है। गोद लेने वाले माता- पिता के साथ बायोलॉजिकल माता-पिता के समान व्यवहार करने के राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार निर्णय लिया गया था।
कर्नाटक सरकार ने इससे पहले महिलाओं के लिए 180 दिन का मातृत्व अवकाश और पिता को 15 दिन का पितृत्व अवकाश देने का आदेश जारी किया था।
--आईएएनएस
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