पुलिस महानिदेशक उ०प्र० द्वारा होली पर्व आदि के दृष्टिगत प्रभावी पुलिस प्रबन्ध / सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देश 

 Guidelines given by Director General of Police Uttar Pradesh regarding effective police management/security arrangements in view of Holi festival etc.
पुलिस महानिदेशक उ०प्र० द्वारा होली पर्व आदि के दृष्टिगत प्रभावी पुलिस प्रबन्ध / सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देश 
लखनऊ। प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ०प्र० को होली पर्व एवं लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत प्रभावी पुलिस प्रबन्ध / सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर दिशा निर्देश दिये गयेः-


होली पर्व के दृष्टिगत जनपद के धर्मगुरूओं, कार्यकम / जुलूस के आयोजकों, शान्ति समितियों तथा अन्य प्रासंगिक व्यक्तियों के साथ जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों तथा मजिस्ट्रेट द्वारा पूर्व से गोष्ठी कर ली जाये। त्यौहार से सम्बन्धित समस्याओं का तत्काल विधिसम्मत निराकरण करा लिया जाये।किसी नई परम्परा की अनुमति न दी जाये तथा प्रत्येक थाने पर उपलब्ध त्यौहार रजिस्टर में उपलब्ध प्रविष्टियों का अवलोकन कर विगत वर्षों में होली के अवसर पर होलिका दहन एवं रंगोत्सव आदि के दौरान हुये विवाद/प्रकरण की सूची बनाकर उनका समय निस्तारण करा लिया जाय।होली जुलूस के मार्गो पर अधिक से अधिक पुलिस बल के साथ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पूर्व से फ्लैग मार्च व एरिया डॉमिनेशन की कार्यवाही कर लिया जाये।होली जुलूसों में बाक्स फार्मेट डिप्लायमेन्ट व संवेदनशील स्थानों पर रूफटॉप डियूटी लगायी जाये तथा कार्यक्रमों में सम्भावित भीड़ का आंकलन व समस्त Hot Spots को चिन्हित कर निगरानी ड्यूटी एवं समुचित पुलिस प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाये। जनपदीय QRT टीमों का Strategic Deployment किया जाये।


 जनपदीय अभिसूचना तंत्र को होली पर्व की संवेनदशीलता के दृष्टिगत पूर्व से सक्रिय कर लिया जाये। जनपद के समस्त कार्मिकों की ब्रीफिंग करते हुये समस्त राजपत्रित अधिकारियों, थाना/ चौकी तथा बीट स्तर के कर्मियों को भी सचेत व सकिय कर दिया जाये। होली के सम्बन्ध में छोटी से छोटी सूचना को भी अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुये तत्परतापूर्वक यथोचित विधिक कार्यवाही की जाये। वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर इसकी समुचित मॉनिटरिंग की जाये।सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म की निरन्तर मॉनिटरिंग की जाये तथा उन पर और अधिक सतर्क दृष्टि रखी जाये। असत्य एवं भ्रामक सूचनाओं का तत्काल संज्ञान लेते हुए उनका खण्डन किया जाये तथा आवश्यक्तानुसार विधिक कार्यवाही की जाये।पोस्टर पार्टी एवं मार्निंग चेकिंग टीम को सकिय किया जाय तथा उन्हें उनके दायित्वों से भली-भांति भिज्ञ करा दिया जाय। पोस्टर पार्टी को नियमित रूप से प्रातःकाल निकाला जाये।


• UP-112 के पीआरवी वाहनों तथा पुलिस के अन्य पैट्रोलिंग वाहनों द्वारा चिन्हित हॉटस्पॉट्स / संवेदनशील स्थलों पर राजपत्रित अधिकारियों के पर्यवेक्षण में प्रभावी गश्त / पेट्रोलिंग / चेकिंग करायी जाए।रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों, बाजार, भीड़-भाड़ वाले स्थानों, आयोजन स्थल, मनोरंजन के केन्द्र आदि पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाय तथा सभी सम्बंधित ड्रिल का पूर्वाभ्यास करा लिया जाये। बाजार तथा महत्वपूर्ण व्यापारिक प्रतिष्ठानों के आस-पास वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में नियमित फुट पेट्रोलिंग की जाये, भीड़‌भाड़ के स्थल, बाजार एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर नियमित रूप से बीडीएस टीम, स्नाईफर डॉग्स द्वारा एण्टीसेबोटाज चेकिंग करा ली जाये तथा बाजारों में पर्याप्त अग्निशमन की व्यवस्था रखी जाये।महिलाओं की सुरक्षा हेतु समस्त पुलिस कर्मियों की ब्रीफिंग कर समुचित पुलिस प्रबन्ध किया जाये। महिला पुलिस बल तथा सादे वस्त्रों में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगायी जाये।


कमिश्नरेट / जनपद के संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करते हुये जोन सेक्टर स्कीम में पुलिस व्यवस्थापन किया जाये। अतिसंवेदनशील स्थलों पर पुलिस पिकेट/स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं राजपत्रित अधिकारियों की तैनाती आवश्यतानुसार की जाये।दंगा निरोधक उपकरणों की गुणवत्ता, उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाये तथा उन्हें महत्वपूर्ण स्थानों पर स्ट्राईकिंग रिजर्व के साथ व्यवस्थापित किया जाये। भीड़ भाड़ के स्थलों पर सघन पेट्रोलिंग करायी जाये। अधिक से अधिक पुलिस / पीएसी बल के साथ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा फुट पेट्रोलिंग की जाये।सीसीटीवी कैमरों की क्रियाशीलता सुनिश्चित करा ली जाए। भीड़ प्रबंधन व सुरक्षा के दृष्टिगत तकनीकी संसाधनों का सुव्यवस्थित प्रयोग करते हुए ड्रोन कैमरे से प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जाये।
अवैध / अपमिश्रित शराब के निष्कर्षण, विकय तथा परिवहन को रोकने हेतु आबकारी विभाग के पदाधिकारियों एवं स्थानीय मजिस्ट्रेट से समन्वय स्थापित कर आकस्मिक चेकिंग करते हुये उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाय।
 मुख्य चिकित्साधिकारी से समन्वय स्थापित कर जिला अस्पताल एवं जनपद के अन्य अस्पतालों को एलर्ट पर रखा जाय और आकस्मिक चिकित्सा सेवायेंदिन-रात सुचारू रखी जायें। 108 एम्बुलेन्स सेवा को एलर्ट पर रखा जाय तथा मोबाइल एम्बुलेंस की व्यवस्था आवश्यकतानुसार की जाये। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता का सम्पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु जनपद के सभी पुलिस कर्मियों की यथोचित ब्रीफिंग की जाये, जिससे होली पर्व एवं रमजान माह के कार्यक्रम में कहीं भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न होने पाये।उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

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