उच्च न्यायालय ने बालाजी हास्पिटल की जांच के सीएमओ को दिये निर्देश

Balaji hospital
 


ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

हरदोई। हरदोई के प्रसिद्ध बालाजी हास्पिटल के विरुद्ध उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खण्ड पीठ ने जांच के निर्देश दिए हैं। अंकित गुप्ता बनाम यूपी स्टेट के वाद में सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने हरदोई के मुख्यचिकित्सा अधिकारी को बिशेषज्ञो की टीम गठित कर हास्पिटल की वैधानिकता की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।गौरतलब है कि गत दिनों अस्पताल संचालक ने  अस्पताल की छवि खराब करने  के लिये खबर प्रकाशन कर धन उगाही का आरोप लगाकर कुछ पत्रकारों पर कोतवाली शहर में अपराध संख्या 360/23 अन्तर्गत धारा 34,386,506आईपीसी का मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें पुलिस ने सभी नामजद लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था । जमानत मिलने के बाद अंकित गुप्ता ने उच्च न्यायालय में 482 सीआरपीसी के तहत रिट संख्या 11522/2023दायर कर सुनवाई की मांग की।रिट में गत 2014 में गोपाल चंद्र गुप्ता द्वारा दायर रिट याचिका मे हाईकोर्ट द्वारा बालाजी हास्पिटल के विरुद्ध दिये गये निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित न होने पर पुनः सुनवाई हेतु सूचीबद्ध करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही निजी प्रतिवादी को नोटिस जारी करने का भी आदेश दिया है। यह आदेश लखनऊ खण्ड पीठ उच्च न्यायालय इलाहाबाद कोर्ट नम्बर 12 के जस्टिस राजीव सिंह ने दिये है। मुकदमे की अगली सुनवाई के लिये 29जनवरी 2024 की तारीख मुकर्रर की है।

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