पांच ग्राम पंचायतों के चुनाव पर लगी रोक जारी

पांच ग्राम पंचायतों के चुनाव पर लगी रोक जारी


जयपुर, 9 सितंबर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने कोटा जिले की किशोरपुरा और खेडली तंवरान, बारां जिले की मेरमाचाह व बरला और करौली जिले की गोठडा ग्राम पंचायत के चुनाव पर लगी रोक को जारी रखते हुए मामले की सुनवाई 27 सितंबर को तय की है। न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सीके सोनगरा की खंडपीठ ने यह आदेश ग्राम पंचायतों की ओर से दायर याचिका पर दिए। अदालत ने गत 31 जुलाई को राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग से जवाब मांगते हुए चुनाव की अधिसूचना पर रोक लगा दी थी।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपना जवाब पेश करने के लिए एक बार फिर समय मांगा गया। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि संवैधानिक प्रावधानों और पंचायती राज कानून के तहत क्षेत्र के डिलिमिटेशन और सीटों के बंटवारे से संबंधित कानून को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके अलावा पंचायत के चुनाव से जुड़े मामले को सिर्फ चुनाव याचिका के जरिए ही उठाया जा सकता है। आयोग की ओर से जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव को लेकर पूरी तैयार की जा चुकी थी, लेकिन इसी बीच 17 नई म्यूनिसिपल्टीज का गठन हो गया, जिसके चलते जिला परिषद व 12 जिलों की पंचायत समिति के चुनाव प्रभावित हो गए। आयोग की ओर से 21 जिलों में गत दिसंबर महीने में चुनाव कराए जा चुके हैं। आयोग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 7 जिलों में अगस्त तक और शेष पांच जिलों में 31 अक्टूबर तक चुनाव कराए जाने हैं। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ग्राम पंचायतों के चुनाव डेढ़ साल पहले ही हुए हैं। अब पुनर्गठन के बाद वापस चुनाव कराए जा रहे हैं, जबकि ग्राम पंचायतों का गठन पांच साल के लिए किया गया था। इसलिए चुनाव कराने पर रोक लगाई जाए।

हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर

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