एसआई भर्ती परीक्षा को स्थगित करने से हाईकोर्ट ने किया इनकार



जयपुर, 9 सितंबर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने 13 सितंबर से आयोजित होने वाली पुलिस उप निरीक्षक भर्ती-2021 की तिथि को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। न्यायाधीश अरुण भंसाली की एकलपीठ ने यह आदेश हिमांशु गौतम व अन्य की याचिका को खारिज करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि भर्ती की परीक्षा का दिन गत 28 जुलाई को ही तय हो गया था और याचिकाकर्ताओं को इसकी जानकारी भी थी। इसके बावजूद उन्होंने प्रस्तावित परीक्षा के तीन दिन पहले ही याचिका दायर की है। भर्ती में सिर्फ आरपीएससी ही नहीं बल्कि बडी संख्या में अभ्यर्थी भी जुडे हुए हैं। ऐसे में थोडे से याचिकाकर्ताओं के लिए पूरी भर्ती को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता।

याचिका में कहा गया था कि पुलिस उप निरीक्षक की भर्ती कई सालों के बाद निकाली गई है। वहीं ईडब्ल्यूएस को आरक्षण कुछ दिनों पहले ही दिया गया है। जिसके चलते अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी करने का पर्याप्त मौका नहीं मिला। इसके अलावा एसआई की प्रस्तावित परीक्षा के दिन ही पीजी सहित अन्य परीक्षाएं होनी है। इसलिए याचिका को स्वीकार करते हुए भर्ती परीक्षा को स्थगित किया जाए। जिसका विरोध करते हुए आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता एमएफ बेग ने कहा कि परीक्षा का दिन करीब डेढ़ माह पूर्व ही तय हो चुका था। आयोग परीक्षा को लेकर पूरी तैयारी कर चुका है और परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र भी जारी हो चुके हैं। इस स्तर पर परीक्षा को स्थगित करने से अन्य अभ्यर्थी प्रभावित होंगे। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया है।

हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर

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