प्रबोधकों का सेटअप परिवर्तन नहीं करने पर मांगा जवाब

प्रबोधकों का सेटअप परिवर्तन नहीं करने पर मांगा जवाब


जयपुर, 9 सितंबर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों की तर्ज पर प्रबोधकों का प्रारंभिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में सेटअप परिवर्तन नहीं करने पर प्रमुख शिक्षा सचिव, कार्मिक सचिव और पंचायती राज सचिव सहित शिक्षा निदेशक से जवाब मांगा है। न्यायाधीश अरुण भंसाली ने यह आदेश मुफीद मोहम्मद की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रबोधक सेवा नियम बनाकर प्रबोधकों को नियुक्ति दी गई है। वहीं पंचायती राज विभाग के अधीन तैनात तृतीय श्रेणी शिक्षकों का सेटअप परिवर्तन कर उन्हें प्रारंभिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में भेजा जा रहा है। जबकि दूसरी ओर पंचायती राज विभाग के अधीन आने के बावजूद प्रबोधकों का सेटअप परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। याचिका में गुहार की गई की प्रबोधकों का भी 6डी के तहत माध्यमिक शिक्षा में सेटअप परिवर्तन किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर

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