हत्या के आरोपी अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। आपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना बीकेटी लखनऊ पुलिस एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा०न्यायालय द्वारा हत्या के आरोपी अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
संक्षिप्त विवरण:-पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन दृष्टिगत पुलिस आयुक्त  व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय  द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालयों मे अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालयों में सघन पैरवी के क्रम में  पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) तथा सहायक पुलिस आयुक्त बीकेटी के निर्देशन में एवं प्रभारी निरीक्षक राणा राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में व थाना स्थानीय के पैरोकार का0 3553 रोशनलाल के अथक प्रयास व प्रभावी पैरवी करते हुए माननीय न्यायालय  स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट लखनऊ के निर्णायक फैसला दिनांक 25.01.2024 सम्बन्धित, मु.अ.सं. 108/2021 धारा 302/201/34 भादवि व 3(2) 5 एससी/एसटी एक्ट थाना बीकेटी लखनऊ अभियुक्त गण 1. नसीम उर्फ कासिम पुत्र स्व० सिद्दीक निवासी चन्दाकोडर थाना बीकेटी, जनपद लखनऊ 2. अशोक कुमार अशोक कुमार पुत्र स्व० शिवकुमार निवासी शंकरपुर थाना बिसवां जनपद सीतापुर 3. सुनीता पत्नी स्व0 राकेश निवासी गेंधरिया थाना संदना जनपद सीतापुर को दोषसिद्ध करते हुए धारा 302/34 में सश्रम आजीवन कारावास व 10,000-10,000 रूपये अर्थदण्ड व धारा 201 भादवि में चार चार वर्ष का सश्रम कारावास व 2000-2000 रूपये अर्थदण्ड व अभियुक्त नसीम उर्फ कासिम को धारा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट सश्रम
आजीवन कारावास व 5000 रूपये से दण्डित किया गया। नाम व पता अभियुक्तगण / सम्बन्धित अभियोग व सजा:-
1-नसीम उर्फ कासिम पुत्र स्व० सिद्दीक निवासी चन्दाकोडर थाना बीकेटी, जनपद लखनऊ

2-अशोक कुमार अशोक कुमार पुत्र स्व० शिवकुमार निवासी शंकरपुर थाना बिसवां जनपद सीतापुर
3- सुनीता पत्नी स्व0 राकेश निवासी गेंधरिया थाना संदना जनपद सीतापुर
फैसला:-
मु.अ.सं. 108/2021 धारा 302/201/34 भादवि व 3(2) 5 एससी/एसटी एक्ट थाना बीकेटी लखनऊ अभियुक्त 1. नसीम उर्फ कासिम पुत्र स्व० सिद्दीक निवासी चन्दाकोडर थाना बीकेटी, जनपद लखनऊ,अशोक कुमार अशोक कुमार

पुत्र स्व० शिवकुमार निवासी शंकरपुर थाना बिसवां जनपद सीतापुर 3. सुनीता पत्नी स्व० राकेश निवासी गेंधरिया थाना संदना जनपद सीतापुर को को मा0 न्यायालय स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट लखनऊ द्वारा दोषसिद्ध करते हुए धारा 302/34 मे सश्रम आजीवन कारावास व 10,000-10,000 रूपये अर्थदण्ड व धारा 201 भादवि में चार-चार वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 - 2000 रूपये अर्थदण्ड व अभियुक्त नसीम उर्फ कासिम को धारा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में सश्रम आजीवन कारावास व 5000 रूपये से दण्डित किया गया। सभी सजायें साथ साथ चलेंगी।
पैरवीकर्ता:-
-प्रभारी निरीक्षक राणा राजेश कुमार सिंह, रोशनलाल (पैरोकार) थाना बीकेटी लखनऊ शामिल रहे।

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