अदालत ने पहलवान सुशील कुमार की जमानत याचिका खारिज की

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में जेल में बंद पहलवान सुशील कुमार की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।
अदालत ने पहलवान सुशील कुमार की जमानत याचिका खारिज की
अदालत ने पहलवान सुशील कुमार की जमानत याचिका खारिज की नई दिल्ली, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में जेल में बंद पहलवान सुशील कुमार की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।

38 वर्षीय कुमार पर कथित संपत्ति विवाद को लेकर एक अन्य पहलवान सागर धनखड़ के साथ मारपीट करने का आरोप है। धनखड़ ने बाद में दम तोड़ दिया।

दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट के मुताबिक, सुशील कुमार को हत्या की पूरी साजिश का सरगना बताया गया है।

कुमार के वकील ने एक दिन पहले अपनी याचिका में कहा था कि उनके मुवक्किल के खिलाफ दायर वर्तमान प्राथमिकी मान्यताओं, अनुमानों और दुर्भावनापूर्ण इरादों का एक संयुक्त मिश्रण है।

उन्होंने कहा कि कुमार देश के कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं और उनके देश से भागने की कोई संभावना नहीं है।

जमानत याचिका के अलावा, पूर्व ओलंपियन के वकील ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान तर्क दिया कि कुमार ने युवा पहलवानों को प्रशिक्षित किया है और उनके प्रयासों के परिणाम हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपिक से स्पष्ट थे।

विशेष लोक अभियोजक अतुल कुमार श्रीवास्तव ने कुमार की जमानत का विरोध किया और अंत में, अदालत ने पूर्व ओलंपिक पदक विजेता को कोई राहत देने से इनकार कर दिया।

दिल्ली पुलिस ने इस साल मई में कुमार को गिरफ्तार किया था और जून से वह जेल में बंद है।

--आईएएनएस

एसजीके

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