ईडी ने ओडिशा के पूर्व विधायक, मीडिया फर्म की 3.92 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

भुवनेश्वर, 30 जुलाई (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय ने एक पोंजी घोटाला मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत ओडिशा के पूर्व विधायक प्रवत रंजन बिस्वाल और एक मीडिया कंपनी की 3.92 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।
ईडी ने ओडिशा के पूर्व विधायक, मीडिया फर्म की 3.92 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
ईडी ने ओडिशा के पूर्व विधायक, मीडिया फर्म की 3.92 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की भुवनेश्वर, 30 जुलाई (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय ने एक पोंजी घोटाला मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत ओडिशा के पूर्व विधायक प्रवत रंजन बिस्वाल और एक मीडिया कंपनी की 3.92 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

एजेंसी ने एक ट्वीट में कहा, ईडी ने पोंजी घोटाला मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत पूर्व विधायक, कटक और मीडिया गुरु कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित 3,92,20,000 रुपये की चल और अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। मामले में कुल कुर्की अब 261.92 करोड़ रुपये है।

ईडी द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, कुर्क की गई संपत्ति में बिस्वाल की एसबीआई कटक शाखा में 25 लाख रुपये का बैंक बैलेंस और नोएडा में मीडिया गुरु कंसल्टेंट्स की एक अचल संपत्ति शामिल है।

ईडी ने कहा कि कंपनियों ने अपराध की आय अर्जित की और पैसे को विभिन्न चल और अचल संपत्तियों के अधिग्रहण में लगाया।

उन्होंने धोखे से और बेईमानी से आम जनता से बड़ी राशि एकत्र की, जिसमें से 25 लाख रुपये पूर्व विधायक और उनके परिवार के सदस्यों और 4 करोड़ रुपये को मीडिया गुरु कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को एसटीवी समाचार नामक एक समाचार और करंट अफेयर्स टीवी चैनल स्थापित करने के लिए डायवर्ट किया गया था।

मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया में शामिल मैसर्स सीशोर ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ ओडिशा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) और सीबीआई द्वारा दायर प्राथमिकी और आरोपपत्रों के आधार पर पीएमएलए, 2002 के तहत जांच शुरू की गई थी।

कंपनियां सहकारी समितियों के सदस्यों के रूप में जमाकर्ताओं को नामांकित करके अधिमान्य शेयर जारी करने की आड़ में भोले-भाले जनता से जमा की धोखाधड़ी में लगी हुई थीं।

एजेंसी ने कहा कि वे न तो भारतीय रिजर्व बैंक के साथ गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में पंजीकृत थे और न ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थे और सार्वजनिक जमा एकत्र करने के लिए अधिकृत नहीं थे।

इसके बाद, कंपनियों ने अचानक अपना कारोबार बंद कर दिया और जमाकर्ताओं के बार-बार अनुरोध और ²ष्टिकोण के बावजूद जमा पर ब्याज का भुगतान करने में विफल रहने के बाद, परिपक्वता के बाद जमाकर्ताओं को वापसी में चूक कर दी।

विशेष रूप से, सीबीआई ने 19 सितंबर, 2017 को बिस्वाल को करोड़ों के चिटफंड घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता और दागी फर्म सीहोर के साथ कथित मिलीभगत के लिए प्रमाणित किया था। बाद में उन्हें जमानत मिल गई।

--आईएएनएस

एचके/एएनएम

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