गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम बेदखली मामले में हिंसा को बड़ी त्रासदी बताया

गुवाहाटी, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। असम के दरांग जिले में 23 सितंबर को हुई बेदखली संबंधी हिंसा, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी और 20 अन्य घायल हो गए थे, का जिक्र करते हुए गुवाहाटी हाईकोर्ट ने गुरुवार को इस घटना को एक बड़ी त्रासदी और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और निर्देश दिया कि राज्य सरकार इस मामले में विस्तृत हलफनामा दाखिल करे।
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम बेदखली मामले में हिंसा को बड़ी त्रासदी बताया
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम बेदखली मामले में हिंसा को बड़ी त्रासदी बताया गुवाहाटी, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। असम के दरांग जिले में 23 सितंबर को हुई बेदखली संबंधी हिंसा, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी और 20 अन्य घायल हो गए थे, का जिक्र करते हुए गुवाहाटी हाईकोर्ट ने गुरुवार को इस घटना को एक बड़ी त्रासदी और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और निर्देश दिया कि राज्य सरकार इस मामले में विस्तृत हलफनामा दाखिल करे।

असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया द्वारा दायर एक जनहित याचिका और निष्कासन अभियान और उसके बाद की हिंसा के संबंध में एक स्वत: संज्ञान याचिका पर सुनवाई करते हुए, मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति सौमित्र साकिया की उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा, यह एक बड़ी त्रासदी है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो दोषी हैं, उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए, तो इसमें कोई शक नहीं है।

मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा, खून जमीं पर गिर गया।

अदालत ने जानना चाहा कि क्या असम में राष्ट्रीय पुनर्वास नीति लागू है और राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर पूरे मामले में एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

अपनी जनहित याचिका में, कांग्रेस नेता सैकिया ने अदालत को बताया कि धौलपुर से निकाले गए लोग हाशिए पर और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के हैं, जो पिछले छह दशकों में बार-बार आने वाली बाढ़ और ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव के कारण पलायन कर गए थे।

जनहित याचिका में दावा किया गया है, असम सरकार ने कृषि परियोजनाओं की स्थापना के लिए दरांग जिले के सिपाझार क्षेत्र में लगभग 77,000 बीघा जमीन खाली करने के कैबिनेट के फैसले का हवाला देकर बेदखली अभियान को सही ठहराया है।

याचिका में कृषि फार्म और वन परियोजनाओं की स्थापना के लिए लगभग 75,000 बीघा भूमि को खाली करने के प्रस्ताव को लागू करने के कैबिनेट के फैसले को भी चुनौती दी गई है।

हाईकोर्ट इस मामले में 3 नवंबर को फिर से सुनवाई करेगा।

उच्च न्यायालय के कदम का स्वागत करते हुए, असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने कहा कि अदालत के अवलोकन ने बेदखली अभियान पर उनकी पार्टी के रुख को सही ठहराया।

बोरा ने एक बयान में कहा, 40 से अधिक सशस्त्र पुलिस कर्मियों द्वारा एक अकेले प्रदर्शनकारी पर गोलीबारी की घटना और मृत प्रदर्शनकारी पर सरकार से संबद्ध कैमरापर्सन की बाद की हिंसक कार्रवाई ने दुनिया भर के लोगों को झकझोर कर रख दिया।

इसमें कहा गया कि जनहित याचिका में यह भी कहा गया है कि सरकार ने निजी पार्टियों को जमीन देने के लिए आदिवासी, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े समुदायों के लोगों को वंचित किया है।

बयान में कहा गया है, जनहित याचिका में डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में विभिन्न पिछड़े समुदायों के लोगों को उचित पुनर्वास के बिना बेदखल करने का मामला भी उठाया गया था, जहां वे राज्य सरकार द्वारा वन्यजीव रिजर्व घोषित किए गए थे।

23 सितंबर को दरांग जिले में बेदखली अभियान के दौरान पुलिस के साथ हुई झड़प में एक 12 वर्षीय लड़के सहित दो लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 20 अन्य घायल हो गए थे।

झड़पों का एक वीडियो भी वायरल हो गया था, जिसमें दरांग जिला प्रशासन से जुड़े एक फोटोग्राफर को पुलिस द्वारा गोली मारे गए एक व्यक्ति के शरीर पर हिंसक रूप से कूदते हुए देखा गया था।

असम सरकार ने पहले मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए थे। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी. डी. अग्रवाल जांच करेंगे, जिसे तीन महीने के भीतर पूरा किया जाना है।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पहले दावा किया था कि हिंसा में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) शामिल था।

--आईएएनएस

एकेके/एएनएम

Share this story