जॉर्डन कोर्ट ने पूर्व मंत्री, शाही परिवार के सदस्य के खिलाफ फैसला बरकरार रखा

अम्मान, 10 सितम्बर (आईएएनएस)। जॉर्डन की कोर्ट ऑफ कैसेशन ने ताज के खिलाफ कृत्यों को उकसाने के लिए पूर्व वित्त मंत्री बासेम अवदल्लाह और शाही परिवार के सदस्य शरीफ हसन बेन जैद के खिलाफ 15 साल की जेल के फैसले को बरकरार रखा है।
जॉर्डन कोर्ट ने पूर्व मंत्री, शाही परिवार के सदस्य के खिलाफ फैसला बरकरार रखा
जॉर्डन कोर्ट ने पूर्व मंत्री, शाही परिवार के सदस्य के खिलाफ फैसला बरकरार रखा अम्मान, 10 सितम्बर (आईएएनएस)। जॉर्डन की कोर्ट ऑफ कैसेशन ने ताज के खिलाफ कृत्यों को उकसाने के लिए पूर्व वित्त मंत्री बासेम अवदल्लाह और शाही परिवार के सदस्य शरीफ हसन बेन जैद के खिलाफ 15 साल की जेल के फैसले को बरकरार रखा है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार को कोर्ट ऑफ कैसेशन ने अपने फैसले में कहा कि कानून के शासन के अनुसार दोनों के आरोपों के दोषी पाए जाने के बाद फैसला आया है।

जुलाई में, राज्य सुरक्षा न्यायालय ने अवधल्लाह और बेन जीद को शासन के खिलाफ कृत्यों को उकसाने, राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्यों को अंजाम देने और देशद्रोह को भड़काने के लिए 15 साल की जेल की सजा सुनाई।

जून में, राज्य सुरक्षा न्यायालय ने अवदल्लाह और जीद के खिलाफ मुकदमा चलाने की घोषणा की, उन पर जॉर्डन की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने और देश को अस्थिर करने का आरोप लगाया गया है।

सरकारी पेट्रा समाचार एजेंसी के अनुसार, जीद पर नशीले पदार्थों के कब्जे का भी आरोप लगाया गया।

अप्रैल में, उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अयमान सफदी ने कहा कि प्रिंस हमजा, अवदल्लाह और जीद ने देश के खिलाफ कुछ कार्रवाई करने के लिए बाहरी शक्तियों के साथ संपर्क किया था।

--आईएएनएस

एसएस/आरजेएस

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