दिल्ली में 10वीं क्लास की छात्रा से रेप, जबरन कराया गर्भपात

नई दिल्ली, 11 मई (आईएएनएस)। देश की राजधानी दिल्ली में 14 साल की एक लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार का मामला सामने आया है। जैसे ही लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो आरोपी ने उसे जबरन गर्भपात करा दिया। एक अधिकारी ने बुधवार को इसकी जानकारी दी है।
दिल्ली में 10वीं क्लास की छात्रा से रेप, जबरन कराया गर्भपात
दिल्ली में 10वीं क्लास की छात्रा से रेप, जबरन कराया गर्भपात नई दिल्ली, 11 मई (आईएएनएस)। देश की राजधानी दिल्ली में 14 साल की एक लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार का मामला सामने आया है। जैसे ही लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो आरोपी ने उसे जबरन गर्भपात करा दिया। एक अधिकारी ने बुधवार को इसकी जानकारी दी है।

फिलहाल पुलिस ने अपराधी और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी की पहचान धर्मेंद्र उर्फ राज के रूप में हुई है जिसकी उम्र 23 साल है। तीन अन्य जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनकी पहचान बबीता देवी, दिलीप कुमार सिंह और मनीष के रूप में हुई है।

इस मामले में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि जिस लड़की का रेप हुआ है वो कक्षा 10वीं की छात्रा है। छात्रा ने 22 अप्रैल को आरोप लगाया कि पिछले साल अक्टूबर में वो एक मोबाइल रिपेयर की दुकान पर गई थी, जहां आरोपी धर्मेंद्र ने उसका मोबाइल नंबर ले लिया और उसका पीछा करने लगा। उसके बाद उसने छात्रा को दोस्त बना लिया और दोनों के बीच कई बार आरोपी के दोस्त मनीष के घर शारीरिक संबंध हुए।

डीसीपी ने आगे कहा, छात्रा ने खुद बताया कि आरोपी ने उससे कहा कि है वह किसी के सामने इसका खुलासा ना करे। आरोपी ने अपने माता-पिता और एक नीम हकीम और कुछ लैब टेक्नीशियन के साथ मिलकर साजिश रची।

1 अप्रैल को, आरोपी के माता-पिता और भाई पीड़ित लड़की को नरेला के एक क्लिनिक में ले गए जहां एक महिला डॉक्टर ने पीड़िता की मां को फोन किया और उसे समझाया कि वह उसकी शिक्षक है और क्लास के बच्चों को बाहर स्कूल के टूर पर ले जा रहे हैं। फिर डॉक्टर ने पीड़िता को गर्भपात की कुछ गोलियां दीं और अगले दिन उसने एक मृत शिशु को जन्म दिया जिसे जमीन में गाड़ दिया गया।

इस सबके बाद, पीड़िता अपने घर लौट आई लेकिन कुछ दिनों बाद रक्तस्राव के कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई और फिर उसे इलाज के लिए एसजीएम अस्पताल मंगोलपुरी में भर्ती कराया गया। यहीं पर पीड़िता का बयान दर्ज किया गया और भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 313, 315, 318, 328, 201 और 34 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 और 21 के तहत मामला नागलोई पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया।

इसके बाद पुलिस ने एक टीम बना कर रेप करने वाले आरोपी के घर पर छापा मारा और आरोपी धमेंद्र को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि कैसे उसने अपने माता-पिता और अपने एक दोस्त दिलीप कुमार सिंह के साथ मिलकर बच्चे को गर्भ में मारने का फैसला किया।

--आईएएनएस

पीटी/एसकेपी

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