दिल्ली : सीबीआई ने निलंबित जज, पति के खिलाफ नई प्राथमिकी दर्ज की

नई दिल्ली, 30 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली की अदालत के निलंबित न्यायाधीश और उनके पति के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक 2.99 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित करने के आरोप में एक नई प्राथमिकी दर्ज की है।
दिल्ली : सीबीआई ने निलंबित जज, पति के खिलाफ नई प्राथमिकी दर्ज की
दिल्ली : सीबीआई ने निलंबित जज, पति के खिलाफ नई प्राथमिकी दर्ज की नई दिल्ली, 30 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली की अदालत के निलंबित न्यायाधीश और उनके पति के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक 2.99 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित करने के आरोप में एक नई प्राथमिकी दर्ज की है।

तीस हजारी कोर्ट की निलंबित वरिष्ठ सिविल जज (पश्चिम) रचना तिवारी लखनपाल और उनके पति एडवोकेट आलोक लखनपाल के पास कथित तौर पर 2,99,07,036 रुपये की संपत्ति है जो उनकी आय के ज्ञात स्रोत का लगभग 283.61 प्रतिशत है।

रचना ने 27 जुलाई 2006 और 28 सितंबर 2016 के दौरान अपने पति के नाम काफी संपत्ति जमा की थी। सीबीआई को पता चला है कि उनकी संपत्ति 1.09 रुपये से बढ़कर 3.53 करोड़ रुपये हो गई है।

इससे पहले 28 सितंबर 2016 को एक जाल बिछाया गया था, जिसके दौरान स्थानीय आयुक्त, आरोपी विशाल मेहन को गिरफ्तार किया गया था और उसके कब्जे से 1,00,000 रुपये की रिश्वत की राशि भी बरामद की गई थी।

रचना तिवारी लखनपाल और उनके पति आलोक लखनपाल को भी 2016 में गिरफ्तार किया गया था और उनके आवास से 4,00,000 रुपये की जालसाजी बरामद की गई थी। आरोपियों की घर की तलाशी में 94,09,900 रुपये की बेहिसाब नकदी बरामद हुई थी।

--आईएएनएस

एसजीके

Share this story