दिल्ली हाईकोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज को 14 अक्टूबर तक खुला रखने की अनुमति दी

नई दिल्ली, 2 मई (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को नमाज अदा करने के लिए 14 अक्टूबर तक निजामुद्दीन मरकज में मस्जिद परिसर की पांच मंजिली इमारत को फिर से खोलने की अनुमति देने वाले अपने अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज को 14 अक्टूबर तक खुला रखने की अनुमति दी
दिल्ली हाईकोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज को 14 अक्टूबर तक खुला रखने की अनुमति दी नई दिल्ली, 2 मई (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को नमाज अदा करने के लिए 14 अक्टूबर तक निजामुद्दीन मरकज में मस्जिद परिसर की पांच मंजिली इमारत को फिर से खोलने की अनुमति देने वाले अपने अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया है।

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने एक अप्रैल के अंतरिम आदेश को आगे बढ़ाते हुए कहा कि यह 14 अक्टूबर को सुनवाई की अगली तारीख तक पिछला आदेश जारी रहेगा।

परिसर में कोविड-पॉजिटिव मामलों में तेजी के बाद, 3 मार्च, 2020 से मरकज बंद था।

16 मार्च को, हाईकोर्ट ने शब-ए-बारात के मद्देनजर समान नियम और शर्तों वाले लोगों के लिए मस्जिद खोलने की अनुमति दी थी।

उसी पीठ ने रमजान के दौरान प्रतिबंधों में ढील देने की दिल्ली वक्फ बोर्ड की याचिका को स्वीकार करते हुए उनसे कोविड प्रोटोकॉल और सामाजिक दूरी के मानदंडों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा।

इसने यह भी स्पष्ट किया कि तब्लीगी गतिविधियों सहित परिसर में कोई व्याख्यान नहीं हो सकता और निर्देश दिया कि केवल नमाज अदा की जा सकती है। इसने प्रबंधन को प्रत्येक मंजिल पर सीसीटीवी कैमरों से भीड़ की निगरानी करने का निर्देश दिया।

इस बीच, दिल्ली पुलिस ने मरकज के प्रबंधन से प्रवेश द्वार और निकास द्वार के साथ-साथ प्रत्येक मंजिल की सीढ़ियों पर लापता सीसीटीवी कैमरों को फिर से स्थापित करने के लिए कहा है।

--आईएएनएस

एसकेके/एसकेपी

Share this story