बलात्कार के मामले में कैथोलिक बिशप फ्रैंको के भाग्य का फैसला शुक्रवार को होगा

तिरुवनंतपुरम, 10 जनवरी (आईएएनएस)। नन बलात्कार मामले की सुनवाई कर रही निचली अदालत ने सोमवार को कैथोलिक बिशप फ्रैंको मुलक्कल को बताया कि फैसला शुक्रवार को सुनाया जाएगा।
बलात्कार के मामले में कैथोलिक बिशप फ्रैंको के भाग्य का फैसला शुक्रवार को होगा
बलात्कार के मामले में कैथोलिक बिशप फ्रैंको के भाग्य का फैसला शुक्रवार को होगा तिरुवनंतपुरम, 10 जनवरी (आईएएनएस)। नन बलात्कार मामले की सुनवाई कर रही निचली अदालत ने सोमवार को कैथोलिक बिशप फ्रैंको मुलक्कल को बताया कि फैसला शुक्रवार को सुनाया जाएगा।

कोट्टायम के अतिरिक्त जिला अदालत के न्यायाधीश जी. गोपाकुमार शुक्रवार को फैसला सुनाएंगे।

वह रोमन कैथोलिक चर्च के जालंधर सूबा के बिशप के रूप में सेवा कर रहे थे। उन पर एक नन के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था, जो मिशनरीज ऑफ जीसस मण्डली से संबंधित थी।

2014 और 2016 के बीच केरल की अपनी यात्राओं के दौरान, उन पर 43 वर्षीय नन के साथ 13 मौकों पर बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था। बाद में, उन्हें जालंधर सूबा के प्रभार से हटा दिया गया।

उनके खिलाफ जून 2018 में केरल में शिकायत दर्ज की गई थी और मुलक्कल को 21 सितंबर, 2018 को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

उन्हें 16 अक्टूबर, 2018 को जमानत मिली थी।

चार्जशीट में 83 गवाहों के नाम हैं, जिनमें सिरो-मालाबार कैथोलिक चर्च के कार्डिनल, मार जॉर्ज एलेनचेरी, तीन बिशप, 11 पुजारी और 22 नन शामिल हैं।

83 गवाहों में से 39 को बुलाया गया और उन्हें सुना गया।

संयोग से, फ्रैंको ने अपने खिलाफ प्राथमिकी को रद्द करने के लिए केरल उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया था, लेकिन दोनों अदालतों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और मुकदमा शुरू हुआ और अब समाप्त हो गया है।

--आईएएनएस

एसकेके/आरजेएस

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