भारत ने पेरिस जलवायु समझौते के तहत एनडीसी को मंजूरी दी

नई दिल्ली, 3 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को पेरिस जलवायु समझौते के तहत भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को मंजूरी दे दी।
भारत ने पेरिस जलवायु समझौते के तहत एनडीसी को मंजूरी दी
भारत ने पेरिस जलवायु समझौते के तहत एनडीसी को मंजूरी दी नई दिल्ली, 3 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को पेरिस जलवायु समझौते के तहत भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को मंजूरी दे दी।

एनडीसी के अनुसार, भारत अब अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 2030 तक 45 प्रतिशत तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50 प्रतिशत संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता हासिल की जा सके और एक परंपराओं और संरक्षण और संयम के मूल्यों के आधार पर जीने का स्वस्थ और टिकाऊ तरीका है।

पिछले नवंबर में ग्लासगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) के पार्टियों के सम्मेलन (सीओपी26) के 26वें सत्र में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को 1.5 डिग्री सेल्सियस के करीब लाने में मदद करने के लिए भारत के लिए पांच गुना रणनीति का प्रस्ताव रखा था।

2 अक्टूबर 2015 को भारत ने अपना एनडीसी यूएनएफसीसीसी को सौंप दिया था। 2015 एनडीसी के आठ लक्ष्य थे, आठ में से तीन के पास 2030 तक मात्रात्मक लक्ष्य हैं।

ये गैर-जीवाश्म स्रोतों से विद्युत पावर स्थापित क्षमता 40 प्रतिशत तक पहुंचने के लिए, 2005 के स्तर की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 33 से 35 प्रतिशत की कमी और अतिरिक्त वन और वृक्षों के आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन सीओ2 समकक्ष का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना था।

अपडेट एनडीसी के जवाब में, टेरी के विशिष्ट फेलो, आरआर रश्मि ने कहा, भारत द्वारा अपने एनडीसी को पीएम ग्लासगो घोषणाओं के अनुरूप पूरी तरह से अपडेट करने का निर्णय लिया गया था।

यह महत्वाकांक्षा की पुष्टि करता है और फिर भी सतत विकास को बहस के केंद्र में रखता है। यह स्पष्ट है कि भारत कम से कम 2030 तक अपने एनडीसी के हिस्से के रूप में क्षेत्रीय उत्सर्जन में कमी के दायित्वों की परिकल्पना नहीं करता है। एनडीसी इसे किसी भी क्षेत्र-विशिष्ट शमन दायित्व या कार्रवाई के लिए बाध्य नहीं करता है।

दूसरी ओर, यह जलवायु परिवर्तन की समस्या के प्रभावी और न्यायसंगत समाधान के रूप में जीवन जीने के एक स्थायी तरीके के मूल्य पर जोर देता है। इसने यह स्पष्ट करते हुए कि 2030 तक 50 प्रतिशत ऊर्जा को गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन के रूप में गिना जाना है, एक स्थायी संदेह को भी दूर कर दिया है।

क्लाइमेट ट्रेंड्स की निदेशक आरती खोसला ने आईएएनएस को बताया, ग्लासगो में जो घोषणा की गई थी, उसका केवल एक हिस्सा अब भारत के एनडीसी में निहित है। 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित लक्ष्यों की 50 प्रतिशत स्थापित क्षमता रखने का लक्ष्य, 40 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित लक्ष्यों की तुलना में, जो आज हमारे पास है, यह दर्शाता है कि यात्रा की दिशा अच्छी है, गति तेज हो सकती थी।

औपचारिक सबमिशन में गैर-जीवाश्म आधारित 500जीडब्ल्यू और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित 450जीडब्ल्यू का लक्ष्य भी शामिल नहीं है, जिसे अक्सर जलवायु लक्ष्यों पर देश की घोषित महत्वाकांक्षा के रूप में भी चर्चा की जाती है।

मधुरा जोशी, सीनियर एसोसिएट, इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन लीड, ई3जी ने कहा, सीओपी26 में, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विकास जरूरतों को पूरा करने और कम कार्बन भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इस दशक में आवश्यक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए महत्वाकांक्षी पंचामृत की घोषणा की।

इनमें 500जीडब्ल्यू गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता, स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता का 50 प्रतिशत, 1 बिलियन टन सीओ2 उत्सर्जन को कम करना, 2030 तक 2005 के स्तर पर 45 प्रतिशत उत्सर्जन तीव्रता में कमी, और 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना शामिल है।

विभूति गर्ग, एनर्जी इकोनॉमिस्ट और इंडिया लीड, इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के मुताबिक, भारत के अपडेटेड एनडीसी में ग्लासगो में सीओपी26 में किए गए सभी पंचामृत वादे शामिल नहीं हैं। भारत को अधिक मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष पुश की आवश्यकता है।

--आईएएनएस

एचके/एएनएम

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