लापता बच्चे को आंध्र प्रदेश से वापस लाने के लिए 4 सदस्यीय टीम रवाना

तिरुवनंतपुरम, 20 नवंबर (आईएएनएस)। बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के निर्देश पर गठित चार सदस्यीय टीम शनिवार को आंध्र प्रदेश में एक दंपति को गोद दिए गए बच्चे को वापस लाने के लिए राज्य से रवाना हो गई है।
लापता बच्चे को आंध्र प्रदेश से वापस लाने के लिए 4 सदस्यीय टीम रवाना
लापता बच्चे को आंध्र प्रदेश से वापस लाने के लिए 4 सदस्यीय टीम रवाना तिरुवनंतपुरम, 20 नवंबर (आईएएनएस)। बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के निर्देश पर गठित चार सदस्यीय टीम शनिवार को आंध्र प्रदेश में एक दंपति को गोद दिए गए बच्चे को वापस लाने के लिए राज्य से रवाना हो गई है।

सीडब्ल्यूसी ने केरल स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर (केएससीसीडब्ल्यूसी) को निर्देश दिया था कि वह पांच दिनों के अंदर शिशु को पुलिस एस्कॉर्ट के तहत केरल वापस लाएं।

टीम, (जिसमें सीडब्ल्यूसी की एक महिला अधिकारी और एक महिला सहित तीन पुलिस अधिकारी शामिल हैं) बच्चों के साथ एक दिन बाद लौटने की उम्मीद है।

इस संबंध में सीडब्ल्यूसी का आदेश इस सप्ताह की शुरूआत में सामने आया था, जब अनुपमा (22 वर्षीय, बच्चे की मां) पिछले गुरुवार से परिषद के समक्ष अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी थीं और केएससीसीडब्ल्यूसी और सीडब्ल्यूसी के शीर्ष पदाधिकारियों को हटाने की मांग की थी, जो कथित तौर पर उसके बच्चे को दत्तक माता-पिता को सौंपने के पीछे हैं।

एक बार बच्चे को यहां लाए जाने के बाद, यह केरल सरकार की निगरानी में होगा और डीएनए टेस्ट किया जाएगा।

एसएफआई कार्यकर्ता अनुपमा, राज्य की राजधानी में सबसे शीर्ष माकपा नेताओं में से एक की पोती और उनके पति अजीत ने इस संबंध में राज्य पुलिस प्रमुख और बाल कल्याण समिति से संपर्क किया था।

शीर्ष अधिकारियों से उनकी दलीलें अनसुनी होने के बाद दंपति को मीडिया से संपर्क करने के लिए मजबूर होना पड़ा था।

सूत्रों के अनुसार, सीडब्ल्यूसी ने पिछले साल कथित तौर पर अनुपमा के बच्चे को आंध्र प्रदेश के एक दंपति को गोद लेने के लिए दे दिया था और युवा माता-पिता को उम्मीद है कि डीएनए टेस्ट से सच्चाई का पता चल जाएगा, क्योंकि इस बच्चे के साथ एक और बच्चा था, जिसे दत्तक माता-पिता को दिया गया था। यहां और उस बच्चे का डीएनए टेस्ट निगेटिव निकला है।

मीडिया की हलचल के तुरंत बाद, राज्य की राजधानी में एक पारिवारिक अदालत ने गोद लेने को औपचारिक रूप देने की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

शनिवार को, अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए, गोद लेने का लाइसेंस पेश करने में विफल रहने के लिए परिषद को फटकार लगाई, क्योंकि यह दूसरी बार है, जब उसके निर्देश का पालन नहीं किया गया था।

इस बीच, सीडब्ल्यूसी ने अदालत को सूचित किया कि जांच अपने अंतिम चरण में है और इसे पूरा करने के लिए इस महीने की 29 तारीख तक का समय चाहिए, जिसकी अनुमति दी गई।

मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और सीपीआई-एम सार्वजनिक डोमेन में गंभीर दबाव में आ गए थे, जिस तरह से आरोप सामने आए थे कि पार्टी और विजयन सरकार ने इस मामले में कैसे काम किया था और यह मीडिया ब्लिट्ज के लिए नहीं था। अनुपमा के पास अपने बच्चे को वापस पाने के लिए दूसरा कोई और विकल्प नहीं था, क्योंकि बच्चे को जन्म देने के चार दिन बाद से ही वह न्याय के लिए दरवाजे खटखटा रही है।

--आईएएनएस

एचके/एएनएम

Share this story