सुप्रीम कोर्ट ने एलआईसी को अस्थायी कर्मचारियों के दावों के सत्यापन का निर्देश दिया

नई दिल्ली, 27 अप्रैल (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि एक वैधानिक निगम के रूप में एलआईसी संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के आदेश से बंधा हुआ है, और सार्वजनिक नियोक्ता को भर्ती प्रक्रिया का पालन किए बिना 11,000 कर्मचारियों का सामूहिक समावेश करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने एलआईसी को अस्थायी कर्मचारियों के दावों के सत्यापन का निर्देश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने एलआईसी को अस्थायी कर्मचारियों के दावों के सत्यापन का निर्देश दिया नई दिल्ली, 27 अप्रैल (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि एक वैधानिक निगम के रूप में एलआईसी संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के आदेश से बंधा हुआ है, और सार्वजनिक नियोक्ता को भर्ती प्रक्रिया का पालन किए बिना 11,000 कर्मचारियों का सामूहिक समावेश करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता।

न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, एलआईसी, एक वैधानिक निगम के रूप में, संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के आदेश से बंधा हुआ है। एक सार्वजनिक नियोक्ता के रूप में निगम की भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और खुली प्रक्रिया के संवैधानिक मानक को पूरा करना चाहिए। पिछले दरवाजे से प्रवेश सार्वजनिक सेवा के लिए अभिशाप है।

शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पी.के.एस. बघेल और उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के पूर्व जिला न्यायाधीश राजीव शर्मा को उन श्रमिकों के दावों का नए सिरे से सत्यापन करने के लिए कहा, जो 70 दिनों के लिए कम से कम तीन साल चतुर्थ श्रेणी के पदों पर या 20 मई 1985 और 4 मार्च 1991 के बीच दो वर्षो के लिए 85 दिनों की अवधि में तृतीय श्रेणी के पद पर नियोजित होने का दावा करते हैं।

एलआईसी के अंशकालिक कर्मचारियों के संबंध में लगभग चार दशक पुराने विवाद से निपटते हुए शीर्ष अदालत ने कहा, उन श्रमिकों के दावे जो पात्रता की प्रारंभिक शर्तो को पूरा करने के लिए सत्यापन पर खरे पाए जाते हैं, उन्हें समावेश के एवज में और सभी दावों और मांगों के पूर्ण और अंतिम निपटान के बदले में मौद्रिक मुआवजे का हल अवार्ड द्वारा किया जाना चाहिए।

पीठ में शामिल न्यायमूर्ति सूर्य कांत और विक्रम नाथ ने कहा, एलआईसी जैसे सार्वजनिक नियोक्ता को एक भर्ती प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसे त्रुटिपूर्ण परिसर में 11,000 से अधिक श्रमिकों का सामूहिक समावेश करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 द्वारा शासित अवसर की समानता के सिद्धांतों के अनुरूप है।

इसमें कहा गया है कि इस तरह के समावेश से पिछले दरवाजे से प्रवेश मिलेगा, जो सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर और निष्पक्षता के सिद्धांत को नकारता है।

पीठ ने कहा कि इन मानदंडों पर पात्र पाए जाने वाले सभी व्यक्ति सेवा के प्रत्येक वर्ष या उसके हिस्से के लिए 50,000 रुपये की दर से मुआवजे के हकदार होंगे।

90 पृष्ठों के फैसले में जोड़ा गया, उपरोक्त दर पर मुआवजे का भुगतान बहाली के एवज में होगा और नियमितीकरण या समावेशन के एवज में श्रमिकों के सभी दावों और मांगों के पूर्ण और अंतिम निपटान में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन होना चाहिए।

--आईएएनएस

एसजीके/एएनएम

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