पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा बढ़ती गर्मी (हीटवेव) तथा अग्नि सुरक्षा के लिए समुचित पुलिस प्रबन्ध के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देश

* कमिश्नरेट / जनपदों के समस्त थानों / चौकियों पर शुद्ध व शीतल पेय जल की व्यवस्था की जाए।
* पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पर जाने से पूर्व तथा ड्यूटी के दौरान नियमित रूप से पेय जल ग्रहण करने, गस्त/पेट्रोलिंग अथवा अन्य ड्यूटी पर जाते समय पेयजल, नीबू, इलेक्ट्राल, ग्लोकोज, ओ०आर०एस० घोल तथा उपलब्धतानुसार नारियल पानी इत्यादि ऊर्जावर्धक सामग्री अपने साथ रखने तथा अधिक प्रोटीन / वसायुक्त भोजन के सेवन से बचाव हेतु जागरूक किया जाये।
* पुलिस कर्मियों को सत्तू, छाछ, दही आदि ठण्डे खाद्य पदार्थों का सेवन कर ड्यूटी करने हेतु प्रेरित किया जाए।
* यातायात कर्मी जो दिन के समय चौराहे पर ड्यूटी करते हैं, उनके बूथ व शेड आदि ठीक करा लिया जाये तथा उक्त यातायात बूथ शेड में भी पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
* समस्त कमिश्नरेट/जनपदों में थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपने भ्रमण के दौरान ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों से उनकी कुशलता ज्ञात करते हुए पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
* पुलिस कर्मियों की ड्यूटी शिफ्टवार/रोटेशनवार नियमित रूप से लगायी जाय, जिससे किसी भी पुलिस कर्मी की ड्यूटी दिन में / धूप में लगातार न लगे। अस्वस्थ / शारीरिक रूप से बीमार कर्मियों की ड्यूटी धूप के समय न लगायी जाए।
* थाना/पुलिस लाइन तथा बैरिकों में प्रतिदिन गणना के समय पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य / कुशलता की जानकारी थाना प्रभारी, प्रतिसार निरीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी द्वारा की जाये। किसी भी कर्मी को हीटवेव से सम्बन्धित लक्षण परिलक्षित होते ही उसे समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाए।
* जनपदीय प्रशासन तथा चिकित्सा विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए हीटवेव से पीड़ित पुलिस कर्मियों को त्वरित चिकित्सा हेतु समुचित सुविधा उपलब्ध करायी जाए।
* अग्निशमन के वाहन व कर्मियों का स्ट्रेटजिक व्यवस्थापन किया जाये। समस्त अग्निशमन स्टेशनों को उच्च एलर्ट पर रखा जाए। आग की छोटी से छोटी सूचना पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
* अग्निजनित दुर्घटनाओं से सम्बन्धित संवदेनशील स्थानों/ हॉटस्पाट को चिन्हित कर लिया जाये। शॉपिंग माल्स, गेमिंग जोन, मल्टीस्टोरी कॉम्पलेक्स, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, विद्यालयों, रेलवे/बस स्टेशनों, होटल/रेस्टोरेंट आदि का समुचित अग्निशमन ऑडिट अवश्य कर लिया जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि ऐसे समस्त स्थल पर फायर सर्विस विभाग द्वारा जॉच / ऑडिट कर लिया गया है।
* आग की घटना के पश्चात जनपदीय पुलिस / यातायात कर्मी तथा फायर सर्विस विभाग द्वारा और अधिक समन्वय स्थापित कर तत्परता पूर्वक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि अग्निशमन वाहनों के आवागमन के दौरान कहीं पर भी ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न न होने पाए। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।