जनपद देवरिया/थाना कोतवाली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)

District Deoria/Thana Kotwali (As a result of effective advocacy, the Hon'ble Court sentenced the accused to life imprisonment and fined Rs. 30 thousand)
उत्तर प्रदेश डेस्क लखनऊ(आर एल पाण्डेय)। जनपद देवरिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद देवरिया द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/323/324/504 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अमरनाथ उर्फ अमर उर्फ भीष्म को आजीवन कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

> जनपद हरदोई / थाना मझिला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 65 हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना मझिला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त प्रेमकुमार उर्फ बच्चा को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 65 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

> जनपद शाहजहाँपुर/थाना रोजा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना रोजा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राजीव को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

> कमिश्नरेट वाराणसी / थाना चोलापुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)

कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद वाराणसी द्वारा थाना चोलापुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 366/376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रितेश को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।  जनपद सतंकबीरनगर / थाना बेलहरकला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कारावास की सजा व 05 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)

जनपद संतकबीरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना बेलहरकला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 323/304(2) भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त पवन कुमार को 07 वर्ष के कारावास व 05 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

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