केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यू.पी.एस.) शुरू की जा रही है
एकीकृत पेंशन योजना सुनिश्चित पेंशन की गारंटी देती है। न्यूनतम क्वालीफायिंग (qualifying )सेवा अवधि 25 वर्ष के लिए, सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% होगीI कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60 प्रतिशत उसके परिवार को सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन दिया जाएगा।
न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद, सेवानिवृत्ति पर सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह दी जाएगी। सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य के आधार पर महंगाई राहत भी दिया जाएगा। सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी के अलावा एकमुश्त भुगतान भी दिया जाएगा
साथ ही प्रत्येक छह महीने की सेवा के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक पारिश्रमिक (वेतन + डीए) का 1/10वां हिस्सा ग्रेच्युटी के रूप में दिया जाएगा। इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा में कमी नहीं आएगी I यू.पी.एस. कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के रूप में उपलब्ध होगा। मौजूदा और भावी कर्मचारियों के पास एन.पी.एस. या यू.पी.एस. में शामिल होने का विकल्प होगा। एक बार चुने जाने के बाद, विकल्प अंतिम होगा I कर्मचारी योगदान में वृद्धि नहीं होगी। यू.पी.एस. को लागू करने के लिए सरकार अतिरिक्त योगदान देगी I सरकार का योगदान 14 से बढ़ाकर 18.5% किया गया है I इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री अमित कुमार पाण्डेय, वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक, श्री सर्वेश सिंह , वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक , श्रीमती रेखा शर्मा मौजूद रही I