मरीजों को साइड इफेक्ट आदि की जानकारी देने के लिए केवल फार्मेसिस्ट ही अधिकृत
 

Only pharmacists are authorized to give information about side effects etc. to patients.
उत्तर प्रदेश डेस्क लखनऊ (आर एल पाण्डेय )। किसी भी दवा के साइड इफेक्ट की जानकारी केवल फार्मासिस्ट देगा और इसके लिए मात्र फार्मेसिस्ट ही अधिकृत है, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में जैकब बद्दाकांछेरी द्वारा दायर एक जनहित याचिका संख्या W.P.(C) 5120/2024  की सुनवाई करते हुए

माननीय  कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोरा,  द्वारा 15 मई 24 को सुनाए गए निर्णय का स्वागत करते हुए उत्तर प्रदेश स्टेट फार्मेसी काउंसिल के पूर्व चेयरमैन और फार्मासिस्ट फेडरेशन के अध्यक्ष सुनील यादव ने कहा कि देश में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 और फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 के साथ ही फार्मेसी एक्ट 1948 द्वारा फार्मासिस्टों को जो अधिकार दिए गए हैं उससे आमजन को फायदा उठाना चाहिए और इन नियमों का परिपालन भी होना चाहिए । साथ ही जनता को इस बात से जागरूक होना चाहिए कि फार्मासिस्ट दवा का ज्ञाता होता है और औषधि के डोज, डोजेज फॉर्म,लेने का तरीका, साइड इफेक्ट, कंपेटिबिलिटी आदि की जानकारी फार्मासिस्टों से प्राप्त करनी चाहिए ।


श्री यादव ने उत्तर प्रदेश शासन का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी और निदेशक प्रशासन श्री गणपतिराजा जी के प्रयासों से फार्मासिस्टों को लगातार अपडेट किया जा रहा है जिससे उनका तकनीकी और शैक्षणिक ज्ञान उच्च स्तरीय और समय अनुकूल बना रहे । फेडरेशन ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी दवा का सेवन बिना पूरी जानकारी लिए ना करें जिससे  दवा का पूरा लाभ प्राप्त हो सके और किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचे क्योंकि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है । मानव जीवन ईश्वर की दी हुई अमूल्य धरोहर है इसकी सुरक्षा करना हमारा और आपका कर्तव्य है । फार्मासिस्ट जनता के साथ सदैव खड़ा है और अपनी सेवाएं देने को तत्पर है।

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