कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम' लागू:अजय कुमार
तहसीलदार श्री अजय कुमार द्वारा बताया गया 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम' लागू किया गया था. इस अधिनियम के तहत, यौन उत्पीड़न को अपराध माना गया है और ऐसे अपराध करने वाले व्यक्ति को एक से तीन साल की जेल और/या जुर्माना हो सकता है. साथ ही, नियोक्ताओं को अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए बाध्य किया गया है.
अधिनियम, 2013, जिसे पी ओ एस एच अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा कानून है जो कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाता है । 23 अप्रैल, 2013 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। बाल विकास परियोजना अधिकारी शाहाबाद द्वारा पी ओ एस एच अधिनियम पर विस्तृत जानकारी दी गई
तथा नामिका अधिवक्ता श्री आशुतोष कुमार त्रिपाठी द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा दी जा रही निःशुल्क विधिक सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई एवं निःशुल्क विधिक सहायता हेतु टोल फ्री नंबर 15100 के बारे में जानकारी दी गई शिविर लीगल एड क्लीनिक से मोहम्मद शाज़ेब सिद्दीकी व आगनवाड़ी कार्यकत्री एवं सुपरवाइजर आदि लोग मौजूद रहीं।