थाना विकासनगर पुलिस टीम द्वारा वादिनी/पीड़िता से दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

The accused accused of raping the plaintiff/victim and threatening to kill her was arrested by the Vikasnagar police station.
The accused accused of raping the plaintiff/victim and threatening to kill her was arrested by the Vikasnagar police station.
उत्तर प्रदेश डेस्क लखनऊ ( आर एल पाण्डेय )। थाना विकासनगर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 59/24 धारा 376/506 भादवि के अभियोग में वाँछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।अपराध का संक्षिप्त विवरण बताते हुए पुलिस ने कहा कि दिनांक 21.04.24 को वादिनी मुकदमा द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से अभियुक्त आदर्श सचान पुत्र शिवचन्द्र सचान निवासी ग्राम बारा दौलपुर थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर द्वारा वादिनी के साथ जबरन शारीरिक सम्बन्ध बनाने एवं विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में सूचित किया।

वादिनी मुकदमा के उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना विकासनगर, लखनऊ पर मु०अ०सं० 59/24 धारा 376/506 भादवि बनाम आदर्श सचान पुत्र शिवचन्द्र सचान निवासी ग्राम बारा दौलपुर थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। जिस पर थानाध्यक्ष विकासनगर श्री विपिन सिंह द्वारा तत्काल दों टीमों का गठन कर अभियुक्त की तलाश व गिरफ्तारी हेतु रवाना किया गया। आज दिनांक 22.04.22 को थाना विकासनगर पुलिस टीम मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभि० आदर्श सचान पुत्र शिवचन्द्र सचान निवासी ग्राम बारा दौलतपुर थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर उम्र लगभग 24 वर्ष की तलाश/पतारसी- सुरागरसी में थाना क्षेत्रान्तर्गत टेढी पुलिया पर मौजूद थी

कि जरिए अभिसूचक सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त आदर्श सचान उपरोक्त सचिवालय तिराहे के पास कहीं जाने की फिराक में खडा है जो सफेद टी-शर्ट व नीली जीन्स पहने है। जिस पर पुलिस टीम बताये गये स्थान की ओर छिपते छिपाते पहुँची तो वहाँ पर बताये गये हुलिए का एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया

जो पुलिस को अपने ओर आता देख मौके से भागने लगा। जिसे पुलिस टीम द्वारा एक बारगी दबिश देकर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम आदर्श सचान पुत्र शिवचन्द्र सचान निवासी ग्राम बारा दौलतपुर थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर उम्र लगभग 24 वर्ष बताया। पकडे गये व्यक्ति को उसके जुर्मधारा 376/506 भा0द0वि0 से अवगत कराते हुए नियमानुसार हिरासत पुलिस में समय करीब 00.30 बजे लिया गया। विधिक कार्यवाही अभि०गण के विरूद्ध की जा रही है तथा अपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थानों से जानकारी की जा रही है।

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