मतदाताओं को लुभाना पड़ सकता है भारी: लोकसभा चुनाव में कैश, शराब आदि बांटनेवालों पर रहेगी कड़ी नजर

Attracting voters may prove costly: There will be a strict vigil on those distributing cash, liquor etc. in the Lok Sabha elections.
Attracting voters may prove costly: There will be a strict vigil on those distributing cash, liquor etc. in the Lok Sabha elections.
हरदोई (अम्बरीष कुमार सक्सेना) लोकसभा चुनाव के समय में मतदाताओं को पैसे या शराब आदि देकर बरगलाना भारी पड़ सकता है क्‍योंकि अतरौली प्रभारी निरीक्षक  डीके सिंह व पुलिस बल ऐसे कृत्यों पर कड़ी नजर रखेगा। इसके तहत इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर दिया गया है जिसे भारत निर्वाचन आयोग ने  विधानसभा चुनावों के समय लागू किया था। कोतवाल डीके सिंह ने कहा कि पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी।


लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों या उनके लोगों द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए कैश, शराब आदि बांटना आसान नहीं होगा। यह प्लेटफार्म आयकर, एक्साइज आदि के बीच निर्बाध समन्वय और खुफिया जानकारी भी साझा करेगा ताकि चुनाव में कैश, शराब आदि बांटने पर रोक लगाई जा सके। 

कोतवाल डीके सिंह  ने कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171-बी के तहत चुनाव के दौरान वोट के बदले नगदी या तोहफा लेना और देना कानूनी अपराध है। इसमें नगदी या तोहफा देने और लेने वाले को कैद या जुर्माना अथवा दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। कोतवाल ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि चुनाव के दौरान अगर कोई उम्मीदवार या उसका समर्थक किसी वोटर के मताधिकार को प्रभावित करता है, या किसी अन्य तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो दोषी को एक साल तक की कैद हो सकती है। चुनाव कमीशन इसमें आरोपित को जुर्माना भी कर सकता है या दोनों सजाएं भी एक साथ दे सकता है। उन्होंने बताया कि इसके लिए तैनात किए गए फ्लाइंग स्कवायड दिन-रात क्षेत्र पर नजर रखे हुए हैं।

कोतवाल डीके सिंह  वोटरों से अपील की है कि वोट के बदले अगर कोई उन्हें रिश्वत या तोहफा आफर करता है या किसी के समर्थन में वोट डालने के लिए धमकाता है तो वह कोतवाली में शिकायत करें। उन्होंने सभी क्षेत्र वासियों से 13 मई को बिना भय और लालच के अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का आग्रह किया है।

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