love Jihad पर योगी सरकार की surgical strike 10 साल तक की सजा का प्रावधान

love Jihad पर योगी सरकार की surgical strike 10 साल तक की सजा का प्रावधान



National News -लव जिहाद(Love Jihad) के मामले पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है इसमें अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नाम अगर छुपा कर किसी ने शादी की है तो वह अपराध माना जाएगा क्योंकि अभी अधिक तक कई मामलों में पाया गया था और दूसरा 2 महीने की नोटिस देने का इसमें कानून में प्रावधान किया गया है जिला अधिकारी को इस मामले में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है कि वह तय करेगा कौन सी शादी वैध है कौन सी अवैध है।

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार ने खास करके अनुसूचित जाति की महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए हादसे लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बनाया गया है और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार के द्वारा एक कड़ा कानून बनाया गया है जिसमें अगर किसी के द्वारा झूठ बोलकर और झूठे तथ्यों को रखकर नाम बदलकर अगर अवैध रूप से शादी की गई है तो उसके खिलाफ मुकदमा कायम करके उसको 10 साल के लिए जेल भेजा जा सकता है।

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