जिला करागार में निरूद्ध हत्यारोपी नौ साल बाद न्यायालय से साबित हुआ दोषमुक्त
 

The murder accused imprisoned in the district jail was proved innocent by the court after nine years
 
लखनऊ डेस्क (आर एल पाण्डेय)। नौ साल से जिला कारागार लखनऊ में बंद हत्या के आरोपी जसवंतनगर थाना खुटार जनपद शाहजहांपुर निवासी शिव मंगल पुत्र राम सनेही को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पी०सी० कोर्ट-२/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लखनऊ  सत्येन्द्र सिंह ने दोषमुक्त करते हुए उसकी रिहाई का आदेश जारी किया।

शिव मंगल को थाना कृष्णानगर पुलिस ने 24.09.2015 को गिरफ्तार किया था। शिव मंगल की माली हालत ठीक न होने के कारण उसने न्यायालय से निःशुल्क पैरवी हेतु अधिवक्ता की मांग की। जिस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव / अपर जिला न्यायाधीश मीनाक्षी सोनकर ने मामले की प्रभावी पैरवी हेतु चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल अरूण कुमार मिश्रा को नामित करते हुए आवश्यक निर्देश जारी किए।

तत्पश्चात चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल अरूण कुमार मिश्रा ने अपने सहयोगी डिप्टी चीफ एस० के० श्रीवास्तव, आफताब अहमद, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस अनुराग हेनरी, अम्बर चतुर्वेदी व प्रभाकर पाण्डेय के सहयोग से मामले में पैरवी करते हुए लगभग तीन माह में नौ साल से जिला कारागार लखनऊ में बंद हत्या के आरोपी शिव मंगल को न्यायालय से दोषमुक्त कराया।