Nithari Kand : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निठारी कांड के आरोपियों की फासी  की रद्द

Nithari Case: Allahabad High Court cancels the death sentence of Nithari case accused
 
Nithari Kand : नोएडा के चर्चित निठारी कांड में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्य आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली की सजा रद्द कर दी. सुरेंद्र कोली को 12 मामलों से बरी कर दिया गया. इन मामलों में उसे ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी. वहीं मोनिंदर सिंह पंढेर को जिन दो मामलों में फांसी की सजा मिली थी उसे भी रद्द कर दिया गया. दोनों आरोपियों ने CBI कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी |

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हाई कोर्ट में जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र और जस्टिस एसए हुसैन रिजवी की बेंच ने आरोपियों के पक्ष में ये फैसला सुनाया है.17 साल पहले नोएडा के इस चर्चित सीरियल मर्डर केस ने सबको हिला कर रख दिया था. मामला नोएडा के निठारी गांव का है. इसका खुलासा तब हुआ जब एक व्यक्ति ने अपनी बेटी के गायब होने की शिकायत पुलिस में की थी. बिजनेसमैन मोनिंदर सिंह पंढेर के घर में वो लड़की काम करती थी |

2006 में पुलिस ने जांच शुरू की. जांच में पुलिस को पंढेर के फ्लैट के आसपास नालों में 19 बच्चों और महिलाओं के कंकाल मिले थे पुलिस ने मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार किया था. जांच में पता चला कि बच्चों का यौन शोषण किया जाता था और उसके बाद आरोपी उनका मर्डर कर देते थे. बाद में यह भी सामने आया कि सुरेंद्र कोली नेक्रोफीलिया की बीमारी से ग्रसित हो गया था. इस मानसिक व्याधि से पीड़ित लोग लाशों के साथ सेक्स करते हैं. ये भी आरोप लगा था कि मालिक और नौकर बच्चों को मारकर उनका अंग निकाल लेते थे |