PM E-DRIVE Scheme Extended Till 2028: इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों के लिए बड़ा अपडेट! PM E-DRIVE योजना 2028 तक बढ़ी, लेकिन दोपहिया EVs पर घटी सब्सिडी

PM E-DRIVE Scheme Extended Till 2028: Big update for electric vehicle buyers! PM E-DRIVE scheme extended till 2028, but subsidy on two-wheeler EVs reduced
 
PM E-DRIVE Scheme Extended Till 2028
PM E-DRIVE Scheme Update: केंद्र सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बढ़ावा देने के लिए संचालित PM E-DRIVE (पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट) योजना की अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च 2028 तक कर दिया है। भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries) द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार, योजना की डेडलाइन बढ़ाने के साथ ही इलेक्ट्रिक दोपहिया (e-2W) वाहनों पर मिलने वाली इंसेंटिव राशि में कटौती भी की गई है।

सब्सिडी दर में 50% की कटौती

नए नियमों के लागू होने के बाद इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर मिलने वाली आर्थिक सहायता (Incentive) आधी कर दी गई है:

  • नई दर: अब 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2028 की अवधि के दौरान पंजीकृत होने वाले ई-दोपहिया वाहनों पर ₹2,500 प्रति kWh के हिसाब से इंसेंटिव दिया जाएगा।

  • अधिकतम सीमा (Cap): प्रति वाहन मिलने वाले अधिकतम इंसेंटिव की सीमा को घटाकर ₹5,000 प्रति वाहन निर्धारित किया गया है।

  • पुराना नियम (FY 2024-25): इससे पहले प्रति kWh ₹5,000 के हिसाब से प्रति वाहन अधिकतम ₹10,000 तक की सब्सिडी मिलती थी।

 किन EVs को मिलेगा योजना का लाभ?

सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए सरकार ने कुछ अनिवार्य शर्तें तय की हैं:

  1. कीमत की सीमा (Ex-Factory Price): इंसेंटिव का लाभ केवल उन्हीं इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को मिलेगा, जिनकी अधिकतम एक्स-फैक्ट्री कीमत ₹1.5 लाख या उससे कम होगी।

  2. सब्सिडी प्रतिशत: वाहन पर मिलने वाली छूट निर्दिष्ट इंसेंटिव या उसकी एक्स-फैक्ट्री कीमत के 15% में से जो भी कम होगी, वही मान्य होगी।

  3. बजट आवंटन: सरकार ने दोपहिया वाहन सेगमेंट के लिए ₹2,767 करोड़ का फंड सपोर्ट सुरक्षित रखा है।

  4. समीक्षा का अधिकार: भारी उद्योग मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में वाहनों की निर्माण लागत में कमी आने पर प्रति kWh इंसेंटिव की दरों की समीक्षा की जा सकती है।

 क्लेम जमा करने की समयसीमा (31 दिसंबर 2027)

हालांकि पूरी योजना की अंतिम तिथि 31 मार्च 2028 रखी गई है, लेकिन योजना के तहत इंसेंटिव क्लेम जमा करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2027 तय की गई है।

फंड-लिमिटेड स्कीम: ध्यान दें कि कुल ₹11,900 करोड़ बजट वाली यह एक फंड-लिमिटेड योजना है। यदि तय समय सीमा से पहले निर्धारित बजट समाप्त हो जाता है, तो योजना या उसके किसी हिस्से को समय से पहले भी समाप्त किया जा सकता है।

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