Punishment for rapists in different countries : सुअरों को खिला दिया जाता है Private Part

Punishment for rapists in different countries : Private Part is fed to pigs
Punishment for rapists in different countries : सुअरों को खिला दिया जाता है Private Part

Punishment for rapists in different countries  : बेटियों से दरिंदगी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर एक कोने में होती है. हां वो बात और है कि पिछले कुछ सालों में हमारे मुल्क में रेप के मामले तेज़ी से बढ़े हैं. साल 2012 में देश की राजधानी दिल्ली में हुए निर्भया कांड के बाद भारत में रेप विरोधी कानून में कई बदलाव किए गए हैं.

अब रेप के लिए आमतौर पर सात साल से उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है. लेकिन विशेष परिस्थितियों में जैसे कि पुलिस हिरासत में रेप, रिश्तेदार या टीचर द्वारा रेप के मामले में 10 साल से उम्र कैद तक भी हो सकती है. इसके अलावा अगर पीड़िता की मौत हो जाती है तो मौत की सज़ा भी हो सकती है.

एक महिला की इज्ज़त के साथ खिलवाड़ करने वालों को ऐसी सज़ा दी जाती है

कहने का मतलब ये है कि मौत की सज़ा सिर्फ तब है जब उसकी भी मौत हो जाए जिसका रेप हुआ हो. मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकती लेकिन हां, ये एक बड़ी वजह हो सकती है भारत में बढ़ रही रेप की घटनाओं की दुनिया में खाड़ी देशों के अलावा कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर रेप के मामले ना के बराबर सुनने को मिलते हैं. अब ऐसा तो है नहीं कि वहां हैवन किस्म के लोग ना रहते हों, ज़ाहिर है रहते ही होंगे लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत नहीं कि किसी महिला की आबरू के साथ खिलवाड़ कर दें... अब इसकी क्या वजह है ये जान लीजिए. दरअसल, यहां पर रेप के मामलों को लेकर कुछ ऐसे सख़्त कानून बनाए गए हैं, जिसे जानने के बाद वहशी दरिंदे किस्म के लोगों की रूह कांप जाती है. एक महिला की इज्ज़त के साथ खिलवाड़ करने वालों को ऐसी सज़ा दी जाती है जो दूसरों के लिए नज़ीर साबित होती है.

आज हम अपनी इस खास रिपोर्ट में आपको ये बताने वाले हैं कि किस देश में बलात्‍कार को लेकर कौन से कानून हैं और बलात्‍कारियों को कैसी सज़ा दी जाती है.

 सिर में मार दी जाती है गोली

नॉर्थ कोरिया के बारे में तो आप सब ही जानते ही होंगे कि ये देश कितना सख्त है.अपराधियों के प्रति यहां दया या सहानुभूति नहीं दिखाई जाती है. यहां रेप के लिए केवल एक ही सज़ा है और वो है मौत. यहां बलात्कारी को सरेआम सिर में कई गोलियां दागी जाती हैं...

एक हफ्ते के अंदर दी जाती है फांसी

संयुक्त अरब अमीरत में कई जुर्मों के लिए कुछ अलग-अलग सजाएं हैं, लेकिन बलात्कारी को सीधे मौत की सजा सुनाई जाती है. यूएई के कानून के मुताबित, अगर किसी ने सेक्स से जुड़ा अपराध किया है तो उसे सात दिनों के अंदर ही फांसी दे दी जाती है.

काट दिया जाता है प्राइवेट पार्ट

सऊदी अरब में इस्लामिक कानून शरिया को मान्यता दी गई है. इस देश में किसी भी अपराध के लिए मौत की सजा का ही प्रावधान है. अगर कोई भी शख्स रेप का दोषी पाया जाता है तो अपराधी को फांसी पर टांगने, सिर कलम करने के साथ-साथ उसके प्राईवेट पार्टस् को काटने की सज़ा सुनाई जा सकती है.

पत्‍थरों से मार-मार कर हत्‍या

इराक में बलात्कार करने वालों को मौत की सज़ा दी जाती है, लेकिन सजा देने का तरीका थोड़ा अलग होता है. रेप के गुनहगार को तब तक पत्थर मारे जाते हैं, जब तक की वो मर ना जाए. बलात्कार जैसे जुर्म करने वालों की मौत आसान नहीं होती है क्योंकि गुनाहगार पूरी पीड़ा और यातना से भी गुजरना पड़ता है.

सुअरों से कटवाकर मौत की सजा

पोलैंड में बलात्‍कार के आरोपी को सुअरों से कटवाया जाता है. हालांकि अब एक नया कानून आ चुका है जिसमें आरोपी को नपुंसक बना दिया जाता है.

डाल दिए जाते हैं महिला के हॉर्मोन्‍स

इंडोनेशिया में बलात्कार करने वालों की भी अलग ही सजा है. यहां बलात्‍कार के आरोपियों को नपुंसक बनाने के साथ ही साथ उनमें महिलाओं के हॉर्मोन्‍स डाल दिए जाते हैं.

मेडिकल जांच की पुष्टि के बाद सीधे मौत की सजा

China उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां रेप के विशेष मामले में मौत की सजा का प्रावधान है. यहां पर अब तक रेप की सजा में कई लोगों को मौत के घाट उतारा भी जा चुका है. China में इस जुर्म की सजा जल्द-जल्‍द दे दी जाती है. साफ शब्‍दों में कहें तो नो ट्रायल, मेडिकल जांच में प्रमाणित होने के बाद मृत्यु दंड. कई बार फांसी के बाद पता चलता है कि जिसे सजा दी गई, उसनें कोई गुनाह ही नहीं किया था.

बात करें अगर नीदरलैंड की तो यहां किसी भी तरह का सेक्शुअल क्राईम, भले ही वो किसी की परमिशन के बिना फ्रेंच किस ही क्यों न हो, बलात्कार की फेहरिस्त में आता है. रेपिस्ट को 4 से लेकर 15 साल की कैद दी जाती है. किसी वेश्या पर भी इस तरह का अपराधसाबित होने पर यहां 4 साल की कैद की सज़ा दी जाती है, जबकि बाकि देशों में वैश्याओं के खिलाफ इसे अपराध नहीं माना जाता. फ्रांस में तो बलात्कार के अपराधी को 15 साल तक की सज़ा दी जाती है. ये सज़ा 30 साल जितनी लंबी भी हो सकती है या आजीवन कारावास की भी हो सकती है. अफगानिस्तान में रेप पीड़िता को सिर्फ 4 दिनों में जस्टिस मिल जाता है.यहां भी बलात्कारी को सिर में गोली मार दी जाती है

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