एनसीएलएटी ने गूगल से कहा- प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा लगाए गए 1,337 करोड़ रुपये के जुर्माने का भुगतान करें

एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने गूगल को सीसीआई के आदेश का पालन करने और 30 दिनों में राशि जमा करने का निर्देश दिया।
सीसीआई ने 30 अक्टूबर, 2022 को एंड्रॉईड मोबाइल उपकरणों के संबंध में प्रतिस्पर्धा-रोधी प्रथाओं के लिए गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
प्रतियोगिता पर नजर रखने वाली संस्था ने इंटरनेट की दिग्गज कंपनी को विभिन्न अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं में शामिल होने से बचने के लिए भी कहा था।
हालांकि गूगल ने एनसीएलएटी के समक्ष इस फैसले को चुनौती दी थी, जो सीसीआई द्वारा पारित आदेशों पर एक अपीलीय प्राधिकरण है।
लेकिन एनसीएलएटी ने बुधवार को गूगल की याचिका खारिज कर दी और कहा कि सीसीआई द्वारा की गई जांच में नैसर्गिक न्याय का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।
--आईएएनएस
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