नशीले पदार्थों की रिपोर्ट में देरी को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल के गृह सचिव को तलब किया

कोलकाता, 23 जनवरी (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को जब्त नशीले पदार्थों की जांच रिपोर्ट अदालत में पेश करने में देरी पर नाराजगी व्यक्त की, इस मामले में गिरफ्तार आरोपी पहले ही सलाखों के पीछे लगभग 600 दिन बिता चुका है।
नशीले पदार्थों की रिपोर्ट में देरी को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल के गृह सचिव को तलब किया
नशीले पदार्थों की रिपोर्ट में देरी को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल के गृह सचिव को तलब किया कोलकाता, 23 जनवरी (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को जब्त नशीले पदार्थों की जांच रिपोर्ट अदालत में पेश करने में देरी पर नाराजगी व्यक्त की, इस मामले में गिरफ्तार आरोपी पहले ही सलाखों के पीछे लगभग 600 दिन बिता चुका है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस घटनाक्रम से नाराज होकर मामले में स्पष्टीकरण देने के लिए गृह सचिव बीपी गोपालिका को मंगलवार सुबह 10 बजे तलब किया।

रिकॉर्ड के अनुसार, 22 फरवरी 2021 को उत्तरी 24 परगना जिले के बनगांव पुलिस ने जहांगीर मंडल को मेथम्फेटामाइन-आधारित नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। हालांकि, राज्य सरकार को मंडल के कब्जे से जब्त किए गए नशीले पदार्थों की सही प्रकृति की जांच करने में कठिनाइयां थीं, क्योंकि जांच सुविधाएं पश्चिम बंगाल में उपलब्ध नहीं हैं। राज्य पुलिस ने तब जब्त की गई दवाओं को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा था।

हालांकि, सोमवार को मंडल के वकील ने अदालत को सूचित किया कि तब से लगभग 600 दिन बीत चुके हैं और उनके मुवक्किल ने सलाखों के पीछे लगभग 600 दिन बिताए हैं, राज्य पुलिस ने अभी तक जब्त वस्तुओं की जांच की रिपोर्ट अदालत में पेश नहीं की है। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए, न्यायमूर्ति बागची ने राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी और गृह सचिव को भी तलब किया। एक युवक ने लगभग 600 दिन सलाखों के पीछे बिताए हैं। एक आरोपी को इतने लंबे समय तक कैद में कैसे रखा जा सकता है?

लोक अभियोजक स्वप्न बंदोपाध्याय ने दावा किया कि राज्य के गृह सचिव को इस मामले में अपनी राय रखने के लिए तलब किया गया है। उन्होंने कहा, इस मामले में उनकी तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई है।

--आईएएनएस

केसी/एएनएम

Share this story