असम में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों पर लगेगा पॉक्सो एक्ट
गुवाहाटी, 23 जनवरी (आईएएनएस)। असम सरकार ने सोमवार को 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने का फैसला किया है, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने यह जानकारी दी।
Mon, 23 Jan 2023
गुवाहाटी, 23 जनवरी (आईएएनएस)। असम सरकार ने सोमवार को 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने का फैसला किया है, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। राज्य में मातृ और शिशु मृत्यु दर काफी अधिक है, और स्वास्थ्य पेशेवर इसे बाल विवाह से जोड़ते हैं।
कैबिनेट के फैसलों के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए सरमा ने कहा कि असम में औसतन 31 फीसदी शादियां प्रतिबंधित उम्र में होती हैं। उन्होंने कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 का इस्तेमाल 14 से 18 साल की उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए किया जाएगा और उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सरमा ने यह भी कहा कि पुलिस को बाल विवाह के खिलाफ राज्यव्यापी कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा, हर गांव में एक बाल संरक्षण अधिकारी नामित होगा और ग्राम पंचायत सचिव वहां होने वाले किसी भी बाल विवाह की रिपोर्ट करेंगे।
--आईएएनएस
केसी/एएनएम
