समोसा, जलेबी, पिज्जा, बर्गर सहित कई आइटम अमरनाथ यात्रा में बैन

श्रीनगर, 11 जून (आईएएनएस)। जंक और अनहेल्थी भोजन पर सख्त कार्रवाई करते हुए श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड (एसएएसबी) ने रविवार को कहा कि यात्रियों को हलवा पूरी, समोसा, जलेबी, गुलाब जामुन आदि खाद्य पदार्थ यात्रा के दौरान नहीं परोसे जाएंगे।
समोसा, जलेबी, पिज्जा, बर्गर सहित कई आइटम अमरनाथ यात्रा में बैन
श्रीनगर, 11 जून (आईएएनएस)। जंक और अनहेल्थी भोजन पर सख्त कार्रवाई करते हुए श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड (एसएएसबी) ने रविवार को कहा कि यात्रियों को हलवा पूरी, समोसा, जलेबी, गुलाब जामुन आदि खाद्य पदार्थ यात्रा के दौरान नहीं परोसे जाएंगे।

इस साल की 62 दिवसीय अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी।

एसएएसबी के अधिकारियों ने कहा कि पहलगाम और बालटाल मार्गों पर तीर्थयात्रियों के लिए इस साल 120 से अधिक लंगर (सामुदायिक रसोई) लगाए जा रहे हैं।

एक अधिकारी ने कहा, तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए एसएएसबी ने लंगरों में प्रतिबंधित भोजन और खाद्य पदार्थों की एक सूची जारी की है और यह स्पष्ट किया है कि लगभग 120 लंगरों में जंक और तला हुआ भोजन परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

लंगर अधिकारियों के साथ प्रतिबंधित और इजाजत दी गई वस्तुओं की सूची भी साझा की गई है।

प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों में पूरी, बथुरा, पिज्जा, बर्गर, परांठा, डोसा, तली हुई रोटी, मक्खन वाली ब्रेड, क्रीम आधारित खाद्य पदार्थ, अचार, चटनी, तले हुए पापड़, चाउमीन और अन्य सभी तले हुए/फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, कराह हलवा, जलेबी, गुलाब जामुन, लड्डू, खोया की बर्फी, रसगुल्ला और अन्य सभी हलवाई आइटम के अलावा स्नैक्स (वसा और नमक में उच्च) चिप्स/ कुरकुरे, मठ्ठी, नमकीन मिश्रण, पकोड़ा, समोसा, तले हुए सूखे मेवे और अन्य सभी डीप फ्राई आइटम शामिल हैं।

इसमें मांसाहारी भोजन, शराब, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, अन्य नशीले पदार्थ भी शामिल हैं।

जिन खाद्य पदार्थो की इजाजत दी गई है उनमें अनाज, दाल, हरी सब्जियां, हरा सलाद, फल और अंकुरित अनाज, चावल, गुड़, सांबर, इडली, उत्तपम, पोहा, हर्बल चाय, कॉफी, कम वसा वाले दही, शरबत, नींबू स्क्वैश/पानी, अंजीर, किशमिश, खुबानी, और अन्य सूखे मेवे शामिल हैं।

इसके अलावा, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं जम्मू और कश्मीर ने सभी संबंधित अधिकारियों को यात्रा की अवधि के दौरान डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ के अवकाश आवेदनों को मंजूरी नहीं करने का निर्देश दिया है।

--आईएएनएस

एसकेपी

Share this story