गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी को मौत की सजा

मुर्तजा को अदालत ने यूएपीए, देश के खिलाफ जंग छेड़ने और जानलेवा हमले के आरोप में दोषी ठहराया था। सजा सुनाए जाने के वक्त वह कोर्ट में मौजूद थे। इससे पहले शनिवार को एनआईए कोर्ट ने अहमद मुर्तजा को दोषी करार दिया था।
गौरतलब है कि मुर्तजा ने 4 अप्रैल 2022 को गोरखनाथ मंदिर में प्रवेश कर सुरक्षाकर्मियों पर हमला किया था। मुर्तजा ने पीएसी के सिपाही अनिल कुमार पासवान पर हमला किया और उनसे हथियार छीनने की कोशिश की। जब दूसरे सुरक्षाकर्मी बीच-बचाव करने आए तो मुर्तजा ने उन पर भी हमला कर दिया।
इसके बाद वह हथियार लहराते हुए धार्मिक नारे लगाने लगा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जांच के दौरान उसके पास से हथियार, लैपटॉप और उर्दू में लिखी सामग्री बरामद की गई। मामले में डिप्टी एसपी संजय वर्मा ने चार्जशीट दाखिल की थी। एटीएस ने इस मामले में 25 अप्रैल 2022 को अहमद मुर्तजा को विशेष अदालत में पेश किया और रिमांड भी हासिल की।
सरकार के खर्च पर मुर्तजा के लिए एक वकील नियुक्त किया गया था।
--आईएएनएस
केसी/एएनएम