दिल्ली हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल के कैदियों के लिए ई-मुलाकात, अन्य सुविधाओं की मांग वाली याचिका का निस्तारण किया

दिल्ली हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल के कैदियों के लिए ई-मुलाकात, अन्य सुविधाओं की मांग वाली याचिका का निस्तारण किया
नई दिल्ली, 9 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तिहाड़ जेल में बंद कैदियों के लिए ई-मुलाकात सहित विभिन्न सुविधाओं की मांग करते हुए 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा के बड़े षड्यंत्र मामले में आरोपी नताशा नरवाल और देवांगना कलिता द्वारा दायर याचिका का निपटारा किया।

कोविड महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनजर 2020 में उनके द्वारा याचिका दायर की गई थी, जिसमें जेल में विचाराधीन कैदियों द्वारा सामना किए जाने वाले कई मुद्दों पर प्रकाश डाला गया था। हाईकोर्ट ने दोनों को 2021 में जमानत दी थी और जमानत को चुनौती देने वाली अपील शीर्ष अदालत में लंबित है।

उनके वकील द्वारा यह आशंका व्यक्त करने के बाद कि यदि शीर्ष अदालत उनकी जमानत रद्द कर देती है तो सुविधाएं फिर से शुरू नहीं हो सकती हैं, न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने उन्हें ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी, यह कहते हुए कि आगे कोई आदेश देने की आवश्यकता नहीं है इस मामले में पारित किया गया क्योंकि याचिका मुख्य रूप से महामारी के दौरान प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से संबंधित है।

याचिका का निस्तारण करते हुए अदालत ने कहा, याचिका अपना काम कर चुकी है.. अब यह निष्फल हो गई है। पिछले साल दिसंबर में तिहाड़ जेल ने एक नोटिस जारी कर कहा था कि जब तक विदेशी कैदी अपवाद के दायरे में नहीं आएंगे, विदेशी कैदियों को कॉलिंग की सुविधा मिलेगी।

जेल के अधीक्षक ने अदालत को बताया कि सुरक्षा कारणों से विदेशी कैदियों को ई-मुलाकात की सुविधा नहीं दी जा रही है, लेकिन वह अनुरोध पर सप्ताह में एक बार टेलीफोनिक वॉयस कॉल करने का विकल्प चुन सकते हैं।

--आईएएनएस

केसी/एएनएम

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