एक निर्धारितस्वयं की भूमि से साधारण मिट्टी के खनन व परिवहन हेतु किसान ऑनलाइन आवेदन करेंः-जिलाधिकारी

 
Mangla prasad singh DM Hardoi

 बिना अनुमति बालू या मिट्टी का खनन करने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी:- एम0पी0 सिंह

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय 
हरदोई। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया है कि वर्तमान में जनपद के अन्तर्गत नदी तल में कोई भी बालू खनन का पट्टा संचालित नहीं है। उन्होने कहा है कि अधिशासी अभियन्ता शारदा नहर हरदोई के स्तर पर नहर की शिल्ट सफाई से निकाली गयी बालू के सम्बन्ध में ई-नीलामी/ई-निविदा की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् शारदा नहर हरदोई के किमी 124 से 127 के मध्य एकत्रित 89,211 घनमीटर साधारण बालू के उठान/परिवहन हेतु  अनुज्ञप्ति निर्गत होने की तिथि से 09 माह तक की अनुमति अनुज्ञप्ति धारक मे० नृपेन्द्र त्रिपाठी कान्ट्रैक्टर को प्रदान की जा चुकी है और इसी प्रकार शारदा नहर हरदोई के स्तर पर नहर की शिल्ट सफाई से निकाली गयी बालू के सम्बन्ध में ई-नीलामी/ई-निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात हरदोई खण्ड शारदा नहर हरदोई के किमी 145 से 146 के मध्य एकत्रित सिल्ट 46,378 घनमीटर साधारण बालू के उठान/परिवहन हेतु अनुज्ञप्ति निर्गत होने की तिथि से 06 माह तक की अनुमति अनुज्ञप्ति धारक विनय कुमार सिंह प्रदान की जा चुकी है।


जिलाधिकारी ने बताया है कि शासनादेश में किसानों के निजी उपयोग हेतु साधारण मिट्टी के खनन / परिवहन सम्बन्धी दिशा निर्देश नही थे, जबकि ग्रामीण अंचलों में किसानों द्वारा अपने घर आस-पास पशुओं के बाँधने के स्थानो पर जलभराव को रोकने के साथ ही अपने कृषिकीय भूमि को समतलीकरण करने के लिए साधारण मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। किसानों के उपयोग हेतु साधारण मिट्टी के खनन की प्रक्रिया नहीं होने के कारण उनके उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। अतः किसानों के हित में साधारण मिट्टी के खनन/परिवहन के लिए विभागीय पोर्टल पर आनलाईन आवेदन कर पंजीकरण की प्रक्रिया अपनायी जायेगी। विभागीय पोर्टल पर किसानों के निजी उपयोग हेतु स्वयं की भूमि से साधारण मिट्टी के खनन/परिवहन की अनुमति हेतु पंजीकरण के ब्लाक पर अप्लाई कर पंजीकरण करना होगा। इस हेतु खनन योजना एवं खनन अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता नही होगी। किसान अपने निजी उपयोग हेतु स्वयं की भूमि से साधारण मिट्टी के खनन/परिवहन हेतु आवेदन कर सकेंगे, जिस हेतु पंजीकरण करने के पूर्व किसान को नाम, पता, मोबाईल नम्बर भरकर लागिन बनाना होगा। लागिन करने के उपरान्त प्रपत्र प्रदर्शित होगा, जिसमें आवेदक का नाम, मोबाईल नम्बर साधारण मिट्टी की मात्रा, खतौनी, खनन का प्रयोजन, आवेदित खनन क्षेत्र का पूर्ण विवरण यथा जनपद, तहसील, ग्राम, गाटा नम्बर गन्तव्य स्थान फीड करना अनिवार्य होगा। उल्लिखित जानकारियों को भरकर किसान द्वारा आवेदन होगा, जिसके पश्चात् पोर्टल से स्वजनित पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र ही परिवहन प्रपत्र के रूप में मान्य होगा।

पंजीकरण प्रमाण पत्र जनित होने से पूर्व गाटा नम्बर फीड करने के उपरान्त सिस्टम द्वारा भूलेख से भू-स्वामी के विवरण का मिलान किया जायेगा तथा आवेदन एवं भू-स्वामी भिन्न होने की दशा में पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी नही होगा। किसी गाटा नम्बर पर एक से अधिक खातेदार होने की दशा में आवेदक के पक्ष में सह खातेदारों की सहमति का शपथ पत्र अपलोड करने के साथ सह खातेदारों के नाम को भी फीड करना होगा। किसान द्वारा आवेदित साधारण मिट्टी की मात्रा के उपयोग हेतु जनित पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता दो सप्ताह होगी। जिलाधिकारी किसी समय पोर्टल पर प्रदर्शित पंजीकृत मामले की आवश्यकतानुसार जाँच कर नियमानुसार कार्यवाही कर सकते हैं। शासनादेश के अन्तर्गत 100 घनमीटर तक एवं 100 घनमीटर से अधिक साधारण मिट्टी के खनन/परिवहन हेतु एक निर्धारित प्रक्रिया अपनायी जायेगी। खनन अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र-एम0एम0-8 में विभागीय पोर्टल पर समस्त संलग्नकों यथा आवेदक का नाम, पता, मो0नं०, ई-मेल आई०डी०, पहचान पत्र आवेदित भूमि की खतौनी, आवेदित भूमि को प्रदर्शित करते हुए खसरा मानचित्र, आवेदन शुल्क, काश्तकार की सहमति पत्र व अन्य आवश्यक अभिलेख सहित आनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदक द्वारा आनलाईन प्रस्तुत आवेदन पत्र के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा आवेदित भूमि में स्वामित्व की स्थिति सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा आदि के दृष्टिगत् आवेदन पत्र की जॉच के उपरान्त आवेदन पत्र स्वीकृत/अस्वीकृत सम्बन्धित सूचना विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी। अनुज्ञा पत्र निर्गत होने के उपरान्त साधारण मिट्टी के परिवहन हेतु ई-एम0एम0-11 जनरेशन की कार्यवाही निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ०प्र० द्वारा ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से की जायेगी। खनन अनुज्ञा पत्र की अवधि, स्वीकृत मात्रा एवं परिवहन के संसाधनों के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा। अनुज्ञा पत्र में उल्लिखित साधारण मिट्टी की मात्रा के निकासी पूर्ण होने अथवा अनुज्ञा की अवधि समाप्त होने, जो भी पहले घटित हो, के दिनांक से अनुज्ञा पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। मिट्टी के संवेदनशील खनन क्षेत्र से खनन संक्रिया प्रतिबन्धित किये जाने अथवा किसी सार्वजनिक सम्पत्ति के सुरक्षा के दृष्टिगत् सुरक्षात्मक दूरी निर्धारित करने का अधिकार जिलाधिकारी में निहित होगा। उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त बालू/साधारण मिट्टी का खनन/परिवहन करते हुए पकड़े जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित का होगा।

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