आपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जघन्य अपराधों में अभियुक्तों को आजीवन कारावास आदि की सजा

 

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व समय-समय पर दिए गए निर्देशों के क्रम में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए आपरेशन कन्विक्शन कार्य योजना के तहत उ0प्र0 पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा मा० न्यायालय में संयुक्त रूप से प्रभावी पैरवी कराकर न्यूनतम समय में अधिक से अधिक सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
उक्त के क्रम में प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा हत्या, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट आदि जघन्य अपराधों में मुख्यतः निम्न जनपदों में अभियुक्ता को आजीवन कारावास आदि की सजा सुनाई गई है।
जनपद इटावा / थाना जसवंतनगर ( प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)
जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- प्रथम जनपद इटावा द्वारा थाना जसवंतनगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रमेश उर्फ रईया को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
जनपद गोरखपुर / थाना राजघाट ( प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)
जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद गोरखपुर द्वारा थाना राजघाट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त प्रेमस्वरूप नारायण का आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
 जनपद बाराबंकी / थाना टिकैतनगर ( प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)
जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-2 जनपद बाराबंकी द्वारा थाना टिकैतनगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रमजान को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।जनपद फिरोजाबाद / थाना लाइनपार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 12 वर्ष के कारावास की सजा व 18 हजार रूपये अर्थदण्ड)
जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय एएसजे पॉक्सो एक्ट-प्रथम जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना लाइनपार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त प्रदीप को 12 वर्ष के कारावास व 18 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
जनपद गोरखपुर/थाना गुलरिहा ( प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा व 40-40 हजार रूपये अर्थदण्ड)
जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 1 जनपद गोरखपुर द्वारा थाना गुलरिहा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363 / 366 / 376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1- राजेश 2- दिनेश को 10-10 वर्ष के कारावास व 40-40 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

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