नगर पालिका शाहाबाद द्वारा सार्वजनिक स्थलों व नालों से हटवाया जाए अतिक्रमण

Nagar palika atikraman
 ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

हरदोई।नगर पालिका परिषद, शाहाबाद के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा की गई विभिन्न अनियमितताओं के चलते अतिक्रमण की समस्या पर उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेकर नालों के ऊपर से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं।इस निर्देश के बाद से नगर पालिका के अधिकारी खासे परेशान नजर आ रहे हैं।

उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने आदेश दिया है कि शाहाबाद कस्बे के सार्वजनिक स्थल और नालों को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए। उच्च न्यायालय की लखनऊ खंड पीठ ने यह आदेश रिद्धि सिद्धि कल्याण समिति के अध्यक्ष आलोक कुमार की याचिका पर दिया है।


उच्च न्यायालय की लखनऊ खंड पीठ ने याचिका में लगाए गए आरोपों व शिकायत की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए दस दिन के अंदर शिकायतों के निवारण के लिए नगर पालिका परिषद उपयुक्त प्राधिकारी को अभ्यावेदन का मौका भी दिया है।

कहा है कि अभ्यावेदन प्राप्त होने पर विचार किया जाएगा। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाए। आदेश में स्पष्ट किया है कि कथित अतिक्रमण यदि कोई हो तो, उसे हटाने के लिए कोई कदम उठाने से पहले उन व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया जाए।


न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायाधीश ओम प्रकाश शुक्ला ने याचिकाकर्ता के वकील अतुल कुमार यादव व अनूप वाजपेयी और नगर पालिका परिषद,शहाबाद के अधिवक्ता मनोज कुमार मिश्रा की बहस सुनने के बाद आदेश पारित किया है।

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