विधिक संस्थाओं में जाकर न्यूनतम 21 दिन और अधिकतम 30 दिन का इन्टर्नशिप करें विधि छात्र-छात्राएं; प्रिंसिपल मीता शाह
ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय
लखनऊ। प्रिंसिपल मीता शाह ने कहा कि श्री जे०एन०एम०पीजी0कालेज, लखनऊ के विधि द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर 2022-23 के समस्त छात्र / छात्राओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एलएल0बी0 तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर में इन्टर्नशिप एक पूर्णतः प्रशिक्षण आधारित अनिवार्य विषय है, जिसे सभी विद्यार्थियों को करना अनिवार्य है। संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने पत्र दिनांक 09.06.2023 के माध्यम से एलएल0बी0 द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों को 21 दिन से लेकर 30 दिन तक की अवधि का गृष्मकालीन इन्टर्नशिप करने हेतु निर्देशित किया है। उक्त के कम में एलएल0बी0 द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर 2022-23 के समस्त छात्र / छात्राओं को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 13.06.2023 से किसी न्यायालय वरिष्ठ अधिवक्ता विधिक फर्म, उपभोक्ता फोरम, मानवाधिकार आयोग, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या इस तरह की अन्य विधिक संस्थाओं में जाकर न्यूनतम 21 दिन और अधिकतम 30 दिन का इन्टर्नशिप करना सुनिश्चित करें। इन्टर्नशिप करने हेतु यदि किसी न्यायालय / विधिक संस्था द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र की माँग की जाती है तो छात्र महाविद्यालय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेकर जायें। इस इन्टर्नशिप की छात्र / छात्राओं द्वारा फाईल तैयार की जायेगी, जिसमें विधि प्रशिक्षण से सम्बन्धित कार्यों की जानकारी का तिथिवार उल्लेख उनके द्वारा किया जायेगा।
इन्टर्नशिप पूरा होने के उपरान्त अधिवक्ता / विधिक संस्था द्वारा प्रदत्त मूल इन्टर्नशिप सर्टिफिकेट की छायाप्रति एवं उनके द्वारा हस्ताक्षरित इन्टर्नशिप फाईल को छात्र / छात्रा विधि विभाग में जमा करेंगें। तदुपरान्त इस विषय (इन्टर्नशिप) की मौखिकी परीक्षा ली जायेगी।
सन्निवेश मिश्र प्रभारी (विधि संकाय) ने उक्त जानकारी दी।