फर्जी कूट रचना के आधार पर लिखाई थी जमीन ,5 सालकी मिली सजा 

 

आपरेशन कन्विक्शन के तहत लखनऊ पुलिस एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा० न्यायालय द्वारा कूटरचना करते हुए धोखाधडी कर अवैध भूखण्ड को अपने नाम करवाने वाले अभियुक्तगण 05-05 वर्ष की कारावास से दण्डित किया गया

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

 लखनऊ। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत पुलिस आयुक्त व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय  द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालयों में अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालयों में सघन पैरवी के क्रम में पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) के कुशल पर्यवेक्षण एवं  अपर पुलिस उपायुक्त उत्तरी तथा सहायक पुलिस आयुक्त गाजीपुर के निर्देशन में एवं प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में एवं अति0 निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार राम, नोडल अधिकारी एवं अभियोजन व कोर्ट मोहर्रिर के अथक प्रयास व प्रभावी पैरवी करते हुए थाना स्थानीय पर दिनांक 26.08.2003 को वादी महिमा राय निरीक्षक उ0प्र0 सर्तकता अधिष्ठान सिंचाई प्रकोष्ठ जवाहर भवन लखनऊ द्वारा मु0अ0सं0 447/2003 धारा 420/467/468/471/120 बी भादवि व 13 (1) डी सपठित, 13 (2) PC ACT पंजीकृत कराया गया था। माननीय न्यायालय श्रीमान SPL J PC ACT 02 लखनऊ के द्वारा निर्णायक फैसला दिनांक 31.10.2023 को मु0अ0सं0 447/2003 धारा 420/467/468/471 / 120 बी भादवि व 13 (1) डी सपठित, 13(2) PC ACT थाना गाजीपुर लखनऊ अभियुक्तगण- पवित्रा देवी पत्नी अर्जुन सिंह नेगी नि0 11/730 इन्दिरानगर लखनऊ 2. अर्जुन सिंह नेगी नि0 11/730 इन्दिरानगर लखनऊ,. रामनरेश यादव पुत्र धनपाल सिंह नि0 धोकलपुर मजरे असैनी कोतवाली बाराबंकी,सुरेश कुमार श्रीवास्तव लेखाकार को दोषसिद्ध करते हुए धारा 420/467/468/471/120 बी भादवि व 13 (1) डी सपठित, 13 (2) PC ACT मे 05-05 वर्ष कारावास से दण्डित किया गया।
नाम व पता अभियुक्त / सम्बन्धित अभियोग व सजा-
 पवित्रा देवी पत्नी अर्जुन सिंह नेगी नि0 11/730 इन्दिरानगर थाना गाजीपुर लखनऊ,अर्जुन सिंह नेगी नि0 11 /730 इन्दिरानगर थाना गाजीपुर लखनऊ,रामनरेश यादव पुत्र धनपाल सिंह नि0 धौकलपुर मजरे असैनी कोतवाली बाराबंकी,सुरेश कुमार श्रीवास्तव लेखाकार ।
फैसला:-
मु0अ0सं0 447/2003 धारा 420/467/468/471 /120 बी भादवि व 13 (1) डी सम्पत्ति, 13 (2) PC ACT थाना गाजीपुर लखनऊ अभियुक्तगण - पवित्रा देवी पत्नी अर्जुन सिंह नेगी नि0 11/730 इन्दिरानगर लखनऊ, अर्जुन सिंह नेगी नि0 11/730 इन्दिरानगर लखनऊ,. रामनरेश यादव पुत्र धनपाल सिंह नि0 धौकलपुर मजरे असैनी कोतवाली बाराबंकी, सुरेश कुमार श्रीवास्तव लेखाकार को दोषसिद्ध करते हुए धारा धारा 420/467/468/471/120 बी भादवि व 13 (1) डी सपठित, 13 (2) PC ACT मे 05-05 वर्ष के कारावास से दण्डित किया
गया।
पैरवीकर्ता- प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार सिंह थाना गाजीपुर, लखनऊ,अति0 निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार राम थाना गाजीपुर, लखनऊ, हे0का0 दुर्गेश कुमार सिंह सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ उ0प्र0,
महिला कांस्टेबल  कामिनी रहे।

Share this story