शाखा प्रबंधक की मिलीभगत से 25 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिया गया

न्यायालय के आदेश पर शाखा प्रबंधक सहित सात पर धोखाधड़ी का दर्ज हुआ केस 

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

खरगूपुर गोंडा।बैंक शाखा प्रबंधक की मिलीभगत से चाचा के खाते से भतीजे ने 25 लाख रुपए धोखाधड़ी कर अपने खाते में ट्रांसफर करा लिया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने शाखा प्रबंधक व बैंक कर्मी सहित सात लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।मामला स्थानीय नगर पंचायत स्थित इंडियन बैंक की शाखा खरगूपुर का है।

इटियाथोक थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अर्जुनपुर निवासिनी   साफिया बेगम पत्नी मोहब्बत अली द्वारा न्यायालय के आदेश पर स्थानीय थाने में दर्ज कराई गई  प्राथमिकी में कहा है कि उसके माता का पहले ही देहांत हो चुका है
 और कोई भाई भी नहीं है।

केवल दो बहने हैं और वह भी शादीशुदा है।थाना खरगूपुर के ग्राम पंचायत रंजीत नगर में उसके पिता मतई के पास भूमि है।उनका बैंक खाता संख्या 27710496549 इंडियन बैंक की शाखा खरगूपुर में है। जिसमें माह नवंबर 2021 में 38 लाख रूपये जमा थे। इसकी जानकारी उसके चचेरे भाई इंताज अली व चाचा चिनकू को था। उक्त दोनों लोगों ने अपने गांव के ही असगर अली, अशोक कुमार शुक्ला,राम केवल तथा इंडियन बैंक खरगूपुर के तत्कालीन शाखा प्रबंधक तथा एक अन्य बैंक कर्मी से मिलीभगत कर एक ही दिन में 15 नवंबर 2021 को  उसके पिता के खाते से 25 लाख रुपए इंताजअली के खाते में ट्रांसफर करा लिया गया।

पैसा ट्रांसफर के पांचवें दिन उसके पिता मतई  की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मौत के पश्चात आरोपियों ने उसके पिता के खाते से बाकी रुपए निकालने के नियत से ट्रांसफर वाउचर के माध्यम से दो बार एक एक रुपए खाते में डाला।लेकिन  मृतक की बेटी ने पिता की मौत की सूचना उसी दिन बैंक में दे चुकी थी। इसलिए आरोपी बाकी रकम निकालने में असफल रहे।

दर्ज कराए गए प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि शाखा प्रबंधक व बैंक कर्मी सहित उक्त आरोपियों  ने एक राय होकर साजिश करके धोखाधड़ी के तहत उसके पिता के खाते से रुपए ट्रांसफर करा लिये। इस संबंध में साफिया बेगम ने पुलिस अधीक्षक  से शिकायत कर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा कर कार्रवाई किए जाने की मांग की थी। बावजूद  कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई।

जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय ने पुलिस को आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना किए जाने का आदेश दिया। प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार द्विवेदी ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर तत्कालीन इंडियन बैंक शाखा प्रबंधक खरगूपुर व बैंक कर्मी के साथ ही इंताजअली,अशोक कुमार शुक्ला, चिनकू,असगर अली,राम केवल के विरुद्ध धोखाधड़ी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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