Transgender के क्या हैँ अधिकार ? बताया गया किन्नर कैसे अपने अधिकार के प्रति जागरूक रहे

 
Vidhik saksharta

 ट्रांसजेंडरों के अधिकार विषयक जागरूकता शिविर

(आर एल पाण्डेय)
हरदोई।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बुधवार को तहसील शाहाबाद के ग्राम बिलहारी स्थित प्राइमरी पाठशाला में ट्रांसजेंडरो के अधिकार विषयक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य रूप से लेखपाल राजीव तिपाठी रहे।

शिविर में पी०एल०वी० कौशल कुमार श्रीवास्तव द्वारा बताया गया की ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट 2019 उनके अधिकारों व हितों की सुरक्षा के लिए पारित किया गया है। श्याम जी गुप्ता ने कहा की समाज को एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज अदा करना चाहिए ताकि ट्रांसजेंडर समुदाय अपने को समाज का अभिन्न अंग मान सके और समाज में सुरक्षित महसूस कर सके साथ ही किन्नर समुदाय भी अपने मौलिक अधिकारो के प्रति जागरूक रहे। योगेन्द्र गुप्ता ने बताया कि आज भी किन्नर समुदाय को हिकारत/तिरस्कार का सामना करना पड़ता है, जबकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून की दृष्टि में सभी समान है, संविधान का अनुच्छेद 24 अराजकता को समाप्त करता है ऐसी परिस्थिति में समाज को अपना नजरिया बदलने की जरूरत है।

विधिक साक्षरता

    शिविर में उपस्थित पी०एल०वी० मोहम्मद शाज़ेब सिद्दीकी ने कहा कि जिन किन्नर के आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स नहीं बने है, उन्हे रोजगार के लिए कोई स्वयं सहायता समूह में प्रशिक्षण की सुविधा प्राप्त नही हो रही है या वह किन्नर जो पढना चाहते है पर उन्हे एडमिशन नही दिया जाता है, थानो में उनकी सुनवाई नहीं होती है।

तो ऐसी किसी भी प्रकार की विधिक सहायता की आवश्यकता हो तो वे तत्काल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है वहॉ उपस्थित पैनल लायर्स मीडिएटर्स उनको कानूनी मदद करेगे। पी०एल०वी० शिवाकांत श्रीवास्तव व सतेंद्र कुमार ने भी विधिक जानकारी दी। शिविर में प्रधानाचार्य निमीश गुप्ता, ग्राम प्रधान, लीगल एड क्लीनिक से सर्वेश कुमार पी०एल०वी० छोटेलाल, सुधीर कुमार , ग्रामवासी आदि उपस्थित रहे।

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