एनसीएससी ने राम रहीम की अपमानजनक टिप्पणी का लिया संज्ञान

जालंधर पुलिस ने आईपीसी की धारा 295-ए के तहत गुरु रविदास और संत कबीर के एक सार्वजनिक संबोधन में कथित रूप से अनुचित भाषा का इस्तेमाल करने और उनके बारे में गलत बात करने के आरोप में जेल में बंद धर्मगुरु के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
इस बीच, आयोग ने अपने अध्यक्ष विजय सांपला के आदेश पर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, संभागीय आयुक्त (जालंधर संभाग), पुलिस उप महानिरीक्षक (जालंधर रेंज), उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) मामले की जांच कर प्रतिवेदन तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा है।
सांपला ने अधिकारियों को आगाह किया कि यदि निर्धारित समय के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, तो आयोग दीवानी अदालत की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और दिल्ली में आयोग के समक्ष उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए समन जारी कर सकता है।
--आईएएनएस
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