गैंगस्टर सुदेश उर्फ टिल्लू की 45 लाख की संपत्ति कुर्क, चिट फंड कम्पनी बनाकर लोगों के साथ करता था फ्रॉड


पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतमबुद्धनगर ने 14(1) गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही करते हुए अभियुक्त सुदेश कुमार उर्फ टिल्लू पुत्र बिसम्भर सिह निवासी ग्राम चान्दनेर थाना बहादुरगढ जनपद हापुड़ की संपत्ति कुर्क करने की कर्रवाई की है।
आरोपी सुदेश कुमार ने गिरोह बनाकर एक फर्जी चिटफंड कंपनी के जरिए लोगों के साथ धोखाधड़ी की थी। जिसके खिलाफ उप्र गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1986, थाना बादलपुर ग्रेटर नोएडा में कई मामले दर्ज हैं।
सुदेश कुमार ने भौतिक एवं आर्थिक लाभ के लिए एक संगठित आपराधिक गिरोह बनाकर एनसीआर क्षेत्र में आम जन से फर्जी चिट फण्ड कम्पनी बनाकर धोखाधडी कर अवैध रूप से कई संपत्तियां अर्जित की थी इससे पहले भी इसकी संपत्तियों को कुर्क किया जा चुका है इसी कड़ी में आज इसकी एक और संपत्ति जिसकी कीमत करीब 45 लाख है उसे कॉल किया गया। यह सम्पत्ति फ्लैट नंबर यूजी 2, टावर नं 8, पंचशील हाईनेश सोसायटी थाना बिसरख में है। जिसकी कीमत करीब 45 लाख रुपये की सम्पत्ति कुर्क की गयी
--आईएएनएस
पीकेटी/एएनएम