थाना बीकेटी पुलिस टीम द्वारा नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर भगा ले जाने वाला एक वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश डेस्क लखनऊ(आर एल पाण्डेय)। थाना बी0के0टी0 जनपद लखनऊ के नेतृत्व में मु0अ0सं0 216/2024 धारा 137(2)/65(1)/87 बीएनएस व 5/6 पास्को एक्ट से सम्बन्धित 01 को गिरफ्तार किया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए पुलिस ने कहा कि दिनांक 30.07.2024 को थाना स्थानीय पर वादी मुकदमा द्वारा अपनी पुत्री कहीं बिना बताये चले जाने के कारण थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 216/2024 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था, जिसमें दिनांक 13.08.2024 को पीड़िता को इंदौराबग मोड़ से बरामद किया गया
व बाद पीड़िता के धारा 180 व 183 बी एन एस एस के बयान से मुकदमा उपरोक्त में धारा 65 (1)/87 बीएनएस व 5/6 पास्को एक्ट की बढोत्तरी की गयी तथा अभियुक्त शिवपूजन पुत्र रूग्गा निवासी ग्राम लधौरा जनपद सीतापुर का नाम प्रकाश में आया। दिनांक 17.08.2024 को प्रकाश में आये अभियुक्त शिवपूजन पुत्र रूग्गा की गिरफ्तारी हेतु उ0नि0 रनवीर सिंह, का0 देवराज सिंह के कस्बा बीकेटी में मामूर थे
कि जरिए मुखबिर सूचना मिली कि आपके मुकदमे से सम्बन्धित आरोपी शिवपूजन रेलवे क्रासिंग से पहले भैंसामऊ मोड़ पर खड़ा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस वालों ने हिकमत अमली से मुकदमें से सम्बन्धित अभियुक्त को भैंसामऊ मोड़ पर रोक लिया तथा उसका नाम पता पूँछते हुए जामा तलाश ली गई तो उसने अपना नाम शिवपूजन पुत्र रूग्गा निवासी ग्राम लधौरा थाना लहरपुर जनपद सीतापुर उम्र 21 वर्ष बताया तथा जामा तलाशी में पहने कपड़ों के अलावा कोई शय बरामद नहीं हुई। रोके गए व्यक्ति को उसके जुर्म धारा 137(2)/65(1)/87 बीएनएस व 5/6 पास्को एक्ट से अवगत कराते हुए भैंसामऊ रोड से गिरफ्तार किया गया।