शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और जहर देने के आरोप में जेल गया युवक बरी, अब युवती पर दर्ज हुई एफआईआर
A young man accused of raping and poisoning on the pretext of marriage was acquitted; an FIR has now been filed against the woman.
Tue, 31 Mar 2026
उत्तर प्रदेश के आगरा में वर्ष 2021 में दर्ज हुए दुष्कर्म और हत्या के प्रयास के एक चर्चित मामले में बड़ा मोड़ सामने आया है। चार साल तक चले मुकदमे के बाद अदालत ने आरोपी युवक को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। वहीं, अदालत के निर्देश पर अब शिकायत दर्ज कराने वाली युवती के खिलाफ ही झूठा मुकदमा दर्ज कराने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है।
शिकायत में यह भी कहा गया था कि 30 नवंबर 2021 को वरुण ने उसे सूर्या पार्क बुलाया। वहां कथित तौर पर उसे कोई जहरीला पदार्थ पिला दिया गया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। युवती के आरोपों के आधार पर पुलिस ने वरुण के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 328 और 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में स्थिति पूरी तरह बदल गई। बहस के दौरान युवती ने स्वयं स्वीकार कर लिया कि उसने वरुण के खिलाफ गलत शिकायत दर्ज कराई थी। उसके इस बयान के बाद अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर पड़ गया।
अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और युवती के बयान को देखते हुए वरुण को दोषमुक्त करार दिया। कोर्ट ने कहा कि युवक के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं हो सके। इसके साथ ही अदालत ने झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने और गलत बयान देने के मामले में युवती के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
कोर्ट के आदेश के बाद युवती के खिलाफ अब नया मुकदमा दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई में झूठा मुकदमा दर्ज कराने, गलत जानकारी देने और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने जैसे आरोप शामिल किए गए हैं।
चार साल तक जेल और मुकदमे का सामना करने वाले युवक के परिजनों ने अदालत के फैसले पर राहत जताई है। वहीं, यह मामला एक बार फिर चर्चा में है कि किसी भी आरोप की निष्पक्ष जांच कितनी जरूरी होती है, ताकि निर्दोष व्यक्ति को अनावश्यक कानूनी कार्रवाई और सामाजिक बदनामी का सामना न करना पड़े।
