लखनऊ सीमा से छह माह के लिए निष्कासित (जिला बदर) किये जाने का आदेश पारित किया गया
न्यायालय संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), लखनऊ में लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु संस्थित वाद संख्याः-48 (14)/2024 व 54 (18)/2024 से सम्बन्धित विपक्षीगण के विरुद्ध न्यायालय में उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधि०-1970 की धारा-03 के तहत सुनवाई के दौरान विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों व राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अवधेश कुमार सिंह द्वारा अपने तर्कों के माध्यम से विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का पुरजोर विरोध करते हुये विपक्षीगण को लखनऊ की सीमा से निष्कासित (जिला बदर) किया जाना उचित बताया गया।
अभियोजन पक्ष के तर्कों व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से संतुष्ट होते हुए आज दिनांक- 22.05.2024 को खुले न्यायालय में विपक्षीगण के आपराधिक कृत्यों पर अंकुश लगाये जाने के क्रम में उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा 03 के तहत गुण्डा घोषित करते हुए लखनऊ सीमा से 06 माह हेतु निष्कासित (जिला बदर) किये जाने का आदेश पारित किया गया। ललित कुमार उम्र करीब-26 वर्ष पुत्र रामसेवक निवासी- बिन्दौवा, थाना-मोहनलालगंज, लखनऊ, फैजान खान उम्र करीब 24 वर्ष पुत्र मुजीब खान निवासी पटवारी मोहल्ला कस्बा व थाना-बिजनौर, लखनऊ को जिला बदर किया गया।