अंसल के खिलाफ परिवाद दर्ज, फर्जी बैनामे से भूमि कब्जे के प्रयास पर सीजेएम कोर्ट सख्त

Complaint filed against Ansal, CJM court strict on attempt to grab land through fake deed
 
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लखनऊ।  मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम), लखनऊ की अदालत ने भूमि विवाद से जुड़े एक अहम मामले में सख्त रुख अपनाते हुए अंसल सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ परिवाद पंजीकृत करने का आदेश पारित किया है। यह मामला थाना सुशांत गोल्फ सिटी, लखनऊ क्षेत्र से संबंधित है।

 

 

प्रकरण संख्या 5842/2025, वासुदेव सिंह बनाम वीरेन्द्र प्रताप सिंह एवं अन्य में प्रार्थी वासुदेव सिंह द्वारा धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थी का आरोप है कि विपक्षीगण द्वारा उसकी भूमि के संबंध में फर्जी बैनामा तैयार कर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया गया।

 

 

प्रार्थी के अनुसार, 15 जुलाई 2025 को जब विपक्षीगण भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे, तभी उसे कथित फर्जी बैनामे की जानकारी हुई। इसके उपरांत प्रार्थी ने थाना सुशांत गोल्फ सिटी एवं पुलिस आयुक्त, लखनऊ को लिखित शिकायतें दीं, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।
न्यायालय ने प्रार्थना-पत्र, थाना की आख्या तथा संलग्न अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद यह माना कि प्रथम दृष्टया मामला संज्ञान योग्य है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि सिद्धांतों के आलोक में अदालत ने दिनांक 10 दिसंबर 2025 को प्रकरण को परिवाद के रूप में पंजीकृत करने का आदेश पारित किया।
प्रकरण में पैरवी कर रहे अधिवक्ता दिनेश कुमार वर्मा एवं राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायालय ने आगामी कार्यवाही के तहत धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत प्रार्थी का बयान दर्ज किए जाने का भी निर्देश दिया है।

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