जनपद अलीगढ़ / थाना सासनीगेट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 20-20 हजार रूपये अर्थदण्ड)

District Aligarh / Police Station Sasnigate (As a result of effective advocacy, Hon'ble Court sentenced 04 accused to life imprisonment and fine of Rs. 20,000 each)
 
उत्तर प्रदेश डेस्क लखनऊ(आर एल पाण्डेय)। जनपद अलीगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद अलीगढ़ द्वारा थाना सासनीगेट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/323/324/504 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1-राजू उर्फ रियाज 2-अरमान 3-सलमान 4-अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

 जनपद अलीगढ़ / थाना अतरौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद अलीगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद अलीगढ़ द्वारा थाना अतरौली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त दीपू को 20 वर्ष के कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

> जनपद मुजफ्फरनगर / थाना रतनपुरी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 17 हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना रतनपुरी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त जाबिद उर्फ जावेद को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 17 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

> जनपद अलीगढ़ / थाना सासनीगेट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 65 हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद अलीगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद अलीगढ़ द्वारा थाना सासनीगेट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त आसिफ को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 65 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

> जनपद सीतापुर/थाना रामकोट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना रामकोट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/363/366 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त राजू को 07 वर्ष के कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

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